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जिलाधिकारी ने कोरोना पर नियंत्रण के लिए बलिया में रात्रिकालीन निषेधाज्ञा लागू की

बलिया, 10 अप्रैल (हि.स.)। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए बलिया में भी नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। जिलाधिकारी अदिति सिंह ने आवश्यक सेवाओं में लगे लोगों को शर्तों के साथ छूट देते हुए रात्रि नौ बजे से सुबह छह तक निषेधाज्ञा जारी किया है। जिले में पिछले कई दिनों से 80 के आसपास कोरोना संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। दूसरी लहर शुरू होने के बाद अब तक 500 से अधिक कोरोना केस मिल चुके हैं। यही वजह है कि कोविड 19 पर नियंत्रण के लिए जिलाधिकारी अदिति सिंह ने रात्रिकालीन निषेधाज्ञा जारी किया है। उन्होंने आदेश जारी कर कहा है कि राज्य मार्गों पर व्यक्तियों व आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही के लिए रात्रिकालीन शिफ्ट में लगे सरकारी व अर्द्ध सरकारी कार्मिक व आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं के निजी क्षेत्र के कार्मिकों को छूट रहेगी। साथ ही रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और एयरपोर्ट आने-जाने वालों को रोका नहीं जाएगा। जिलाधिकारी ने बंद कमरे में आयोजित होने वाले सामाजिक, धार्मिक, खेल, सांस्कृतिक, मनोरंजन व शैक्षिक कार्यक्रमों में पचास प्रतिशत क्षमता के साथ अधिकतम 100 लोग ही इकट्ठा हो सकेंगे। इसमें भी फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग, सेनेटाइजर व हैंड वाश की व्यवस्था जरूरी रहेगी। जबकि खुले स्थानों पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में इन्ही नियमों के साथ दो सौ व्यक्तियों के इकठ्ठा होने की इजाजत रहेगी। जिलाधिकारी ने इन आदेशों का कड़ाई से पालन कराने का निर्देश दिया है। हिन्दुस्थान समाचार/पंकज

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