किशोरी से गैंगरेप के मामले तीन आरोपियों को 20-20 वर्ष की सजा
आजमगढ़, 15 जनवरी (हि.स.)। करीब आठ वर्ष पूर्व फूलपुर कोतवाली क्षेत्र में नाबालिग के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले की सुनवाई पूरी करने के बादं पाक्सो कोर्ट ने शुक्रवार की शाम तीन आरोपियों को 20-20 वर्ष की सजा और अर्थदंड लगाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 14 वर्षीय किशोरी 1 सितम्बर 2013 की रात करीब आठ बजे शौच के लिए खेत में गयी थी। तभी उसी गांव के मुन्ना राजभर पुत्र सीताराम, दीनू उर्फ दिनेश पुत्र ललसू तथा सुनील राजभर पुत्र पलकधारी उसे उठा ले गए। तीनों ने पीड़िता को बगल के गाँव में एक घर में ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। किशोरी पीड़ित परिजनों को गांव से कुछ दूर दूसरे दिन सुबह मिली जहां उसने आप बीती सुनाई। इस मामले में पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपित मुन्ना राजभर, सुनील व दीनू उर्फ दिनेश के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्र ने पीड़िता तथा उसके माता-पिता समेत सात गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद पाक्सो कोर्ट रामेन्द्र कुमार की अदालत ने आरोपी मुन्ना राजभर को बीस वर्ष के कठोर कारावास तथा पचास हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जबकि दिनेश तथा सुनील को 20-20 वर्ष के कारावास व प्रत्येक को 25-25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। अदालत ने जुर्माने की आधी राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया। हिन्दुस्थान समाचार/राजीव/दीपक-hindusthansamachar.in