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निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित करने, संशोधन तथा विलोपन की कार्यवाही समयानुसार करायें : डीएम

झांसी, 29 जनवरी (हि.स.)। जिला मजिस्ट्रेट व जिला निर्वाचन अधिकारी आन्द्रा वामसी ने अवगत कराया कि राज्य निर्वाचन आयोग आयोग, उ.प्र. लखनऊ के निर्देशानुसार त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचक नामावलियों के वृहद्व पुनरीक्षण के दौरान नियत समय तक प्राप्त दावे और आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया में यह सुनिश्चित करने के साथ ही उत्तर प्रदेश पंचायतराज अधिनियम तथा उत्तर प्रदेश पंचायतराज (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण) नियमावली, 1994 के सुसंगत प्रावधानों के अनुसार भलीभांति समीक्षा कर किसी पात्र का निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज होने से न छूट जाये। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि यदि पात्र व्यक्तियों का नाम निर्वाचक नामावली में छूट गया है या त्रुटिपूर्ण हो गया है या अपात्र व्यक्ति का नाम सम्मिलित हो गया है तो निर्वाचक नामावली के अन्तिम प्रकाशन के उपरान्त उ0प्र0 पंचायतराज अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचित उ0प्र0 पंचायतराज (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण) पूरक उपबन्ध के अनुसार निर्वाचक नामावली के दिनांक 22 जनवरी को अन्तिम प्रकाशन के उपरान्त से जिला मजिस्ट्रेट व जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचन की नोटिस जारी किये जाने के पूर्व तक की अवधि में नाम सम्मिलित करने, संशोधन एवं विलोपन हेतु नागरिकों द्वारा निर्धारित प्रारुप में आवेदन किया जा सकता है। जिला मजिस्ट्रेट ने आयोग के निर्देशों के क्रम में सभी उपजिलाधिकारी व सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत) को निर्देशित किया है कि सर्वसाधारण को सूचित करते हुये इस अवधि में भी वे नाम सम्मिलित करने, संशोधन एवं विलोपन हेतु निर्धारित प्रारुप में आवेदन कर सकते है। उक्त समयावधि में प्राप्त आवेदन पत्रों की संवीक्षा करके नाम सम्मिलित करने, संशोधन एवं विलोपन की कार्यवाही नामांकन के लिये नियत अन्तिम तिथि तक की जायेगी। इसमें यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी पात्र व्यक्ति का नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किये जाने से छूट न जाये तथा किसी अपात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में सम्मिलित न हो। हिन्दुस्थान समाचार/महेश-hindusthansamachar.in

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