उच्चतम न्यायालय के आदेश पर उप्र में अब तक पैरोल पर छोड़े गये 18,024 कैदी
उच्चतम न्यायालय के आदेश पर उप्र में अब तक पैरोल पर छोड़े गये 18,024 कैदी

उच्चतम न्यायालय के आदेश पर उप्र में अब तक पैरोल पर छोड़े गये 18,024 कैदी

जुवेनाइल बोर्ड ने 769 बाल कैदियों को छोड़ा लखनऊ, 06 जुलाई (हि.स.)। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर कारागारों में भीड़ कम करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय के आदेश पर योगी सरकार कैदियों को पैरोल पर रिहा करने में तेजी से जुट गई है। अपर मुख्य सचिव, गृह अवनीश अवस्थी ने सोमवार को बताया कि विभिन्न जेलों से अब तक 18,024 कैदियों को बेल एवं पैरोल पर छोड़ा गया। प्रदेश में अब तक 53 अस्थाई कारागार बनाई गयी हैं, जिनमें कुल 3,560 कैदियों को रखा गया है। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त जुवेनाइल बोर्ड द्वारा अब तक 769 बाल कैदियों को छोड़ा गया है। दरअसल उच्चतम न्यायालय ने कोरोना के प्रकोप को देखते हुए सात साल से कम सजा वाले आपराधिक मामले में जेल में बंद कैदियों की रिहाई पर राज्य सरकारों व हाई कोर्ट को गाइडलाइन बनाने का आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश से एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की गई। कोर्ट ने सुझावों पर विचार कर जेलों में बंद कैदियों की जमानत या पैरोल पर रिहा करने का आदेश दिया था। उन्होंने बताया कि वहीं प्रत्येक जनपद में पुलिस एवं प्रशासन व अन्य विभागों की 10,772 गाड़ियों में पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाया गया है। 2,355 स्थानों पर स्थायी लाॅउडस्पीकर की भी व्यवस्था की गयी है। हिन्दुस्थान समाचार/संजय-hindusthansamachar.in

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