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सुलतानपुर: बाहुबली मोनू सिंह के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज, दो को भेजा जेल

सुलतानपुर, 09 मई (हि.स.)। जिले में पुलिस ने बाहुबली पूर्व ब्लॉक प्रमुख यशभद्र सिंह मोनू समेत 12 लोगों के खिलाफ महामारी अधिनियम एवं शांतिभंग तथा दो समर्थकों के विरुद्ध आर्म्स एक्ट सहित अन्य आरोपों में तीन मुकदमें दर्ज किये हैं। इसमें मोनू सिंह सहित 10 लोगों को अपर उप जिला मजिस्ट्रेट के यहां से जमानत मिल गई तथा दो को दीवानी न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया। जिले के पुलिस अधीक्षक डॉ विपिन कुमार मिश्र ने रविवार को बताया कि सतर्कता से लॉकडाउन का पालन कराने व अपराध व अपराधियों की रोकथाम का अभियान चल रहा है। इस दौरान पयागीपुर रेलवे क्रासिंग के पास धनपतगंज के पूर्व ब्लाक प्रमुख यश भद्र सिंह उर्फ मोनू सिंह सहित 12 लोगों को पकड़ा गया। जिनके विरुद्ध कोतवाली नगर थाने में शांति भंग एवं महामारी अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके अलावा उनके दो समर्थक वाटिका यादव, अतुल सिंह के पास से 04 अदद जिन्दा कारतूस, 315 बोर व 04 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर मय दो अदद लाइसेन्सी शस्त्र व शस्त्र रायफल 315 बोर मय रिपीटर गन 12 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया, जिस पर इनके विरुद्ध थाना कोतवाली नगर में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में मामला पंजीकृत किया गया है। काफ़िले में शामिल लोगों को अपना असलहा प्रयोग करने के लिए देने के बावजूद मौके पर मौजूद न रहने वाले शस्त्र लाइसेंस धारी जितेंद्र बहादुर सिंह व कौशलेंद्र बहादुर सिंह के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा में तीसरा मुकदमा दर्ज हुआ हैं। इसके अलावा घटना में शामिल मोनू सिंह की दो फार्च्यूनर, एक सफारी व एक स्कार्पियो 207 एमवी एक्ट में कागज न दिखा पाने के आरोप के चलते सीज कर दी गयी हैं। आर्म्स एक्ट से जुड़े आरोप में कोर्ट में पेश किये गये। हिन्दुस्थान समाचार/दयाशंकर

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