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चाइनीज मांझा की बिक्री पर होगी सख्त कार्रवाई : एडीएम सिटी

— निर्माण और भण्डारण पर होगी रोक, पुलिस करे प्रचार और प्रसार कानपुर, 22 फरवरी (हि.स.)। बसंत पंचमी के बाद से जनपद में बराबर पतंगबाजी हो रही है और पतंगबाजी में चाइनीज मांझा से घटनाओं से भी इंकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में जिला प्रशासन सिन्थेटिक मांझा, सीसा लेपित व नॉयलान की पतंग की डोरियों पर पूर्णतया रोक लगा दी है। एडीएम सिटी ने आदेश जारी करते हुए कहा कि सभी थानाध्यक्ष चाइनीज मांझा की रोक के लिए प्रचार—प्रसार करें और थाना क्षेत्र में किसी भी प्रकार न तो बिक्री हो और न ही भण्डारण हो सके। अपर जिला मजिट्रेट (नगर) अतुल कुमार ने बताया कि जनपद में पतंग उड़ाने के लिए कोई व्यक्ति न तो सिन्थेटिक मांझा/सीसा लेपित/नॉयलान पतंग डोरी एवं चाइनीज मांझे का प्रयोग करेगा और न ही प्रयोग करने के लिए किसी को उत्प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति/दुकानदार/संस्था सिन्थेटिक मांझा/सीसा लेपित/नॉयलान पतंग डोरी एवं चाइनीज मांझे की न तो निर्माण व भण्डारण करेगा और न ही ऐसा करने के लिए किसी को उत्प्रेरित करेगा। उन्होंने कहा कि उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता (अधिनियम संख्या-45 सन् 1860) की धारा 188 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी। इस आदेश का प्रचार-प्रसार पुलिस अधीक्षकों द्वारा थानों के माध्यम से कराया जाये और 19 अप्रैल तक यह प्रभावी रहेगा। उन्होंने बताया कि पतंग उड़ाने में सिन्थेटिक मांझा/सीसा लेपित/नॉयलान पतंग डोरी एवं चायनीज मांझे के प्रयोग से पूर्व में मृत्यु एवं दुर्घटनायें हुई हैं। चूंकि इतना समय नहीं है कि जिन व्यक्तियों के विरूद्ध यह आदेश पारित किया जा रहा है, उन पर नोटिस की तामीली की जा सके। अतः यह आदेश एकपक्षीय पारित किया जा रहा है। हिन्दुस्थान समाचार/अजय/मोहित

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