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रोडवेज बसों के चालकों-परिचालकों के वर्दी नहीं पहनने पर अब होगी सख्त कार्रवाई

लखनऊ,16 मार्च (हि.स.)। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (रोडवेज) की बसों में वर्दी नहीं पहनने वाले चालकों-परिचालकों पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में प्रदेश के सभी क्षेत्रीय प्रबंधकों का सर्कुलर भेजा गया है। परिवहन निगम प्रशासन ने बस चालकों और परिचालकों के लिए वर्दी की अनिवार्यता के बारे में सभी क्षेत्रीय प्रबंधकों को सर्कुलर भेजा है। परिवहन निगम की वर्दी में नहीं आने वाले चालकों और परिचालकों को डिपो में काम भी नहीं दिया जाएगा। यदि कोई चालक-परिचालक बिना वर्दी के बस लेकर दूसरे डिपो में पहुंचता है तो वहां के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक और स्टेशन प्रभारी उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। परिवहन निगम के प्रधान प्रबंधक सुनील प्रसाद के आदेशानुसार, बस चालकों और परिचालकों को वर्दी के मद में दो हॉफ शर्ट के लिए 4.5 मीटर, एक हॉफ शर्ट के लिए 2.5 मीटर, दो पैंट के लिए 2.5 मीटर कपड़े दिये जायेंगे। इसके साथ ही 500-500 रुपये तीन शर्ट और दो पैंट की सिलाई के मद में भी दिये जाएंगे। ताकि चालकों और परिचालकों के पास वर्दी की कमी न होने पाए। मातृत्व अवकाश की अवधि बढ़कर हुई 135 दिन परिवहन निगम प्रशासन ने मातृत्व अवकाश की अवधि को तीन माह से बढ़ाकर 135 दिन कर दिया है। रोडवेज की अपर प्रबंध निदेशक अन्नपूर्णा गर्ग के आदेशानुसार, अब संपूर्ण सेवाकाल के दौरान महिला कर्मचारी दो बार मातृत्व अवकाश ले सकेंगी। भले ही उनकी सेवाएं अस्थायी क्यों न हों। इसके अलावा जो महिला परिचालक मातृत्व अवकाश से पहले लौट चुकी हैं, उन्हें छह माह तक कार्यालय से संबद्ध किया जाएगा। ताकि वह अपने शिशुओं की देखभाल कर सकें। हिन्दुस्थान समाचार/दीपक/संजय

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