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श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामला : पहली पिटिशन पर नहीं हुई सुनवाई, कोरोना के चलते अगली तारीख मिली 30 अप्रैल

मथुरा, 07 अप्रैल (हि.स.)। श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक को लेकर पिछले साल कोर्ट में दायर की गई पहली पिटीशन पर बुधवार जिला जज की अदालत में कोरोना को लेकर सुनवाई नहीं हो सकी। अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी। गौरतलब हो कि, श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर 13.37 एकड़ में बना हुआ है। 11एकड़ में श्री कृष्ण जन्मभूमि लीला मंच, भागवत भवन और 2.37 एकड़ में शाही ईदगाह मस्जिद बनी हुई है, कृष्ण भक्त अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री सहित पांच अधिवक्ताओं ने पिछले साल 25 सितंबर को श्री कृष्ण जन्मस्थान के मालिकाना हक और परिसर को मस्जिद मुक्त बनाने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की थी। इस मामले में श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान, शाही ईदगाह कमेटी, सुन्नी वक्फ बोर्ड और श्री कृष्ण सेवा ट्रस्ट को प्रतिवादी पक्ष बनाया गया है, प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ताओं ने जिला न्यायालय कोर्ट में अपना-अपना वकालतनामा दाखिल किया जा चुका है। बुधवार को जिला जज यशवंत मिश्रा की अदालत में सुनवाई होनी थी। सुनवाई के लिए दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हरिशंकर जैन अदालत पहुंचे। लेकिन हाईकोर्ट द्वारा कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए केवल बहुत जरूरी वादों पर सुनवाई किए जाने के आदेश को लेकर बुधवार को इस मामले में सुनवाई नहीं हो पाई। जिला शासकीय अधिवक्ता शिवराम सिंह ने बताया कि कोविड-19 को देखते हुए आज सुनवाई नहीं हुई। अगली सुनवाई के लिए 30 अप्रैल की तारीख तय की गई है। हिन्दुस्थान समाचार/महेश

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