sp-directed-to-present-victim-in-kidnapping-case
sp-directed-to-present-victim-in-kidnapping-case

अपहरण मामले में पीड़िता को पेश करने का एसपी को निर्देश

प्रयागराज, 03 फरवरी (हि.स)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपहरण केस की पीड़िता अर्चना भारती को कोर्ट में पेश करने तथा याची दिलीप प्रसाद को हाजिर होने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने एसपी कुशीनगर को कहा है कि पीड़िता को 10 फरवरी को दो बजे पेश करे। यह आदेश न्यायमूर्ति जे जे मुनीर ने दिलीप प्रसाद की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता का कहना है कि याची दिलीप प्रसाद और कथित पीड़िता अर्चना भारती ने गाजियाबाद के आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली है। दोनो बालिग हैं। उसकी पत्नी अपने घर से अपनी मर्जी से याची के साथ आयी थी। उस पर पिता राम नरेश प्रसाद द्वारा अपहरण का झूठा आरोप लगाया गया है। सरकारी अधिवक्ता का कहना है कि लड़की ने मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान में कहा है कि वह याची के साथ नहीं रहना चाहती और पुलिस ने अपहरण के आरोप में चार्जशीट भी दाखिल कर दी है। जब कि याची का कहना है कि वह पति-पत्नी है। लड़की ने परिवार के दबाव में मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दिया है। याचिका में अपहरण के मुकदमे को निरस्त करने की मांग की गयी है। इस पर कोर्ट ने पीड़िता को पेश करने का निर्देश दिया है। हिन्दुस्थान समाचार/आर.एन/विद्या कान्त-hindusthansamachar.in

Related Stories

No stories found.
Raftaar | रफ्तार
raftaar.in