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पूर्व सांसद उमाकान्त यादव के बेटे ने गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही को दी चुनौती

राज्य सरकार से जवाब तलब प्रयागराज, 05 मई (हि.स)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद बाहुबली उमाकांत यादव उनके पुत्र रविकान्त यादव व विकास अग्रहरी के खिलाफ गिरोहबंद अधिनियम के तहत आजमगढ़ के दीवारगंज थाने में दर्ज प्राथमिकी की वैधता की चुनौती याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति डॉ. के.जे ठाकर तथा न्यायमूर्ति अजीत सिंह की खंडपीठ ने गैंग लीडर रविकान्त यादव की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने कहा कि रिकार्ड से साफ है उमाकान्त यादव जेल में है और पुलिस ने गिरोहबंद अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कराई है। इन पर दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज है। रिपोर्ट में कहा गया है कि समाज में इस गैग के भय व आतंक से गवाह नहीं मिलते। अपराध बढ़ते जा रहे हैं। याचिका की सुनवाई जून 21 में होगी। हिन्दुस्थान समाचार/आर.एन

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