सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को अवमानना नोटिस
सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को अवमानना नोटिस

सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को अवमानना नोटिस

प्रयागराज, 31 जुलाई (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज प्रताप सिंह बघेल को अवमानना नोटिस जारी की है और कहा है कि यदि वे 18 अगस्त तक कोर्ट आदेश का पालन कर अनुपालन हलफनामा दाखिल नहीं करते तो कोर्ट में हाजिर हो। कोर्ट ने संयुक्त निबंधक अनुपालन को आदेश की जानकारी सचिव को देने का भी निर्देश दिया है। याचिका की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति जे जे मुनीर ने प्राथमिक विद्यालय उमरैन जिला औरैया के सहायक अध्यापक हिमांशु की अवमानना याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता राघवेन्द्र प्रसाद मिश्र ने बहस की। याची का कहना है कि उसकी नियुक्ति 16 मार्च 2019 को सहायक अध्यापक पद पर की गयी। किन्तु उसे वेतन नहीं दिया गया तो हाईकोर्ट की शरण ली। कोर्ट ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज को छह सप्ताह में याची के वेतन भुगतान के संबंध में निर्णय लेने का निर्देश दिया। जिसका पालन नहीं किया गया तो यह याचिका दाखिल कर सचिव को न्यायालय की अवमानना के आरोप में दंडित करने की मांग की गयी है। हिन्दुस्थान समाचार/आर.एन/राजेश-hindusthansamachar.in

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