सील अल्ट्रासाउंड व फोटोग्राफी सेंटर को तत्काल खोलने का आदेश
सील अल्ट्रासाउंड व फोटोग्राफी सेंटर को तत्काल खोलने का आदेश

सील अल्ट्रासाउंड व फोटोग्राफी सेंटर को तत्काल खोलने का आदेश

प्रयागराज, 11 जून (हि.स)। इलाहाबाद हाइकोर्ट ने डॉ.माधवी मित्तल के अल्ट्रासाउंड और सोनोग्राफी सेंटर का सील खोलने का आदेश दिया है। साथ ही सेण्टर को सील करने के मामले में प्रदेश सरकार से तीन सप्ताह में जवाब मांगा है। डॉ. मित्तल ने सेण्टर सील करने के आदेश को हाइकोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका पर न्यायमूर्ति प्रीतिन्कर दिवाकर और न्यायमूर्ति समित गोपाल ने सुनवाई की। याची की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नवीन सिन्हा ने कहा कि आठ मार्च को याची के सोनोग्राफी सेण्टर का निरीक्षण किया गया। इसमें एक मात्र कमी यह पाई गई कि सोनोग्राफी रजिस्टर मौके पर नहीं था। इसी एक आधार पर याची का सेंटर सील कर दिया गया। याची द्वारा अपनी ओर से कारण बताओ नोटिस का विस्तृत जवाब सात मई को विभाग को भेजा गया है। मगर उस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। कहा गया कि सेंटर बंद होने से याची और मरीजों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। सरकार की और से अपर महाधिवक्ता अजीत सिंह ने याचिका का विरोध किया। उन्होंने कहा कि जल्दी ही सक्षम प्राधिकारी याची द्वारा भेजे गए जवाब पर निर्णय लेंगे। कोर्ट ने पक्षों की दलीलें सुनने के बाद याची के सेंटर की सील खोलने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा है कि कोविड 19 को लेकर यदि कोई प्रतिबंध है तो वह लागू रहेंगे। हिन्दुस्थान समाचार/आर.एन/दीपक-hindusthansamachar.in

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