एसडीएम व एसएचओ कोर्ट में तलब
कोर्ट ने पूछा, क्यों न बने अवमानना आरोप प्रयागराज, 29 जुलाई (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एसडीएम सदर आगरा गरिमा सिंह व एसएचओ सिकंदरा अरविंद सिंह को 14 अगस्त को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कारण पूछा है कि क्यों न उनके विरुद्ध अवमानना आरोप निर्मित किया जाय। यह आदेश न्यायमूर्ति जे जे मुनीर ने मोहर सिंह यादव व दो अन्य की अवमानना याचिका पर दिया है। कोर्ट ने संयुक्त निबंधक अनुपालन को आदेश की जानकारी 48 घंटे के भीतर मेल से दोनों अधिकारियों को भेजने का आदेश दिया है। याची की भूमि पर यथास्थिति कायम रखने तथा याची को भूमि का कब्जा सौपने का कोर्ट ने आदेश दिया था। इस आदेश के अनुपालन में याची को भूमि का कब्जा वापस मिल गया। विरोधी पक्ष ने एसडीएम को अर्जी दी। जिस पर एसडीएम ने एसएचओ को आदेश दिया कि भूमि का कब्जा याची से आवेदक को दिलाया जाय। इस कार्यवाही को अवमानना याचिका दाखिल कर दोषियों को सजा देने की मांग की गयी है। कोर्ट ने विपक्षियों को आपत्ति दाखिल करने का मौका दिया था। किन्तु कोई जवाब नहीं आया तो कोर्ट ने सख्त रूख अपनाया है। हिन्दुस्थान समाचार/आर.एन/दीपक-hindusthansamachar.in