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हैसियत से अधिक गुजारा भत्ते के भुगतान आदेश पर रोक

कोर्ट ने पति को अपनी पत्नी व बच्चे को दस हजार महीने के भुगतान का दिया निर्देश प्रयागराज, 24 मार्च (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर नगर के अजय प्रकाश वर्मा को अपनी पत्नी व बच्चे के लिए गुजारा भत्ता परिवार न्यायालय में माह की 10 तारीख को 10 हजार रूपये जमा करने तथा बकाया 15 मई तक जमा करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने परिवार न्यायालय द्वारा अर्जी की तिथि से पत्नी को तीन हजार व बच्चे को दो हजार, कुल पांच हजार तथा आदेश तिथि से पत्नी को पांच हजार व बच्चे को 10 हजार प्रतिमाह कुल 15 हजार देने के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने विपक्षी पत्नी को नोटिस जारी की है। याचिका की अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति जे जे मुनीर ने अजय प्रकाश वर्मा की याचिका पर दिया है। याची का कहना था कि परिवार न्यायालय ने उसकी हैसियत से ज्यादा गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया है। याची और वंदना वर्मा की शादी आर्य समाज मंदिर कानपुर नगर में 2006 में हुई और 2015 में पत्नी किसी के बहकावे में आकर अलग रहने लगी। उत्पीड़न का आरोप लगा, गुजारा भत्ता के लिए परिवार न्यायालय में अर्जी दाखिल की। जिस पर पारित आदेश के खिलाफ यह पुनरीक्षण अर्जी दाखिल की गयी है। हिन्दुस्थान समाचार/आर.एन

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