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एक ही मजिस्ट्रेट के यहां रिमांड मजिस्ट्रेट की व्यवस्था अब समाप्त,डीएम ने दिया निर्देश

वाराणसी, 16 फरवरी (हि.स.)। जिल के सभी थानों के चालानी रिपोर्ट व गिरफ्तार व्यक्तियों को एक ही मजिस्ट्रेट के यहां प्रस्तुत किए जाने की रिमांड मजिस्ट्रेट की व्यवस्था अब समाप्त हो गई है। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा के निर्देश पर अब सम्बन्धित थानों के सभी मजिस्ट्रेट अवकाश के दिनों में भी अपने-अपने थानों की चालानी रिपोर्ट धारा 107, 116, 151 दंड प्रकिया संहिता प्राप्त कर विधि सम्मत निस्तारण करेंगे। जिलाधिकारी के अनुसार एक ही मजिस्ट्रेट के यहां प्रस्तुत किए जाने के कारण सम्बन्धित थानों से आने वाले व्यक्तियों, गिरफ्तार व्यक्ति एवं रिमांड मजिस्ट्रेट को होने वाली कठिनाइयों और बाद में उन सभी चालानी रिपोर्ट को कार्यालयों में भेजने में होने वाले विलम्ब को देख रिमांड मजिस्ट्रेट की व्यवस्था समाप्त की गई है। अब सम्बन्धित मजिस्ट्रेट अपर नगर मजिस्ट्रेट (प्रथम) थाना लंका, भेलूपुर एवं मंडुआडीह, अपर नगर मजिस्ट्रेट(दृतीय) थाना चौक, दशाश्वमेध एवं लक्सा, अपर नगर मजिस्ट्रेट (तृतीय) थाना चेतगंज, जैतपुरा एवं सिगरा, अपर नगर मजिस्ट्रेट (चतुर्थ) थाना कैंट, सारनाथ, लालपुर पांडेपुर, पर्यटक थाना, शिवपुर, अपर नगर मजिस्ट्रेट (पंचम) थाना कोतवाली, आदमपुर, रामनगर एवं महिला थाना, उप जिला मजिस्ट्रेट सदर थाना लोहता, चौबेपुर, चोलापुर एवं रोहनिया, उप जिला मजिस्ट्रेट पिंडरा थाना सिंधोरा, फूलपुर एवं बड़ागांव तथा उप जिला मजिस्ट्रेट राजातालाब थाना मिर्जामुराद, जंसा एवं कपसेठी अवकाश के दिनों में भी अपने-अपने थानों की चालानी रिपोर्ट प्राप्त कर विधि सम्मत निस्तारण करने करेंगे। उन्होंने बताया कि किसी मजिस्ट्रेट के अवकाश पर होने की दशा में उनके लिंक अधिकारी इस कार्य को सम्पादित करेंगे। इसके लिए निर्देश दिया गया है। हिन्दुस्थान समाचार/श्रीधर/संजय-hindusthansamachar.in

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