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गलत वेतन निर्धारण पर कर्मी से वसूली आदेश रद्द

नियमानुसार निर्णय लेने का निर्देश प्रयागराज, 09 अप्रैल (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी एटा के चतुर्थ श्रेणी कर्मी से 91902 रूपये की वसूली आदेश रद्द कर दिया है और नये सिरे से निर्णय के लिए वापस भेज दिया है। याची के खिलाफ वसूली का आदेश उसे द्वितीय सीएपी में गलत वेतन निर्धारण के कारण अधिक भुगतान होने को आधार बनाकर दिया गया था। जिसकी बिना सुनवाई का मौका दिये वसूली कार्यवाई की गयी थी। यह आदेश न्यायमूर्ति एम सी त्रिपाठी ने दाताराम की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। याची का कहना था कि गलत वेतनमान निर्धारण विभाग की गलती से किया गया है। याची की इसमें कोई भूमिका नही है। बिना याची को सुनवाई का मौका दिये वसूली नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब राज्य बनाम रफीक मसीह केस मे ऐसे आदेश को विधि विरूद्ध करार दिया है। कोर्ट ने याचिका मंजूर कर ली है। हिन्दुस्थान समाचार/आर.एन

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