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रोटोमैक कम्पनी के मालिक राहुल कोठारी की जमानत अर्जी खारिज

प्रयागराज, 13 मई (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को कानपुर नगर की रोटोमैक ग्रुप ऑफ कम्पनीज के मालिक राहुल कोठारी को जमानत पर रिहा करने की अर्जी खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति ओम प्रकाश ने दिया है। कोठारी पर सरकारी बैंक के 4168 करोड़ धोखे से लेने और एनपीए कराकर सरकारी धन की हानि करने का आरोप है। सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। कोर्ट ने आरोप को गम्भीर आर्थिक अपराध मानते हुए कोठारी को जमानत देने से इनकार कर दिया है। अर्जी पर प्रतिवाद सीबीआई के अधिवक्ता ने किया। कोठारी का कहना था कि वह अपने मां-बाप की इकलौती संतान है। पिता दुर्घटना में घायल हैं। मां-बाप को कोरोना संक्रमण हो गया है। उनकी देखभाल करने वाला दूसरा कोई नहीं है। इसलिए अंतरिम जमानत दी जाए। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अंतरिम जमानत अर्जी और डिफाल्ट जमानत अर्जी सीबीआई कोर्ट से खारिज होने के बाद हाईकोर्ट में दाखिल दोनों जमानत अर्जी निरस्त कर दी है। हिन्दुस्थान समाचार/आर.एन/राजेश

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