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कृषक गेहूं के प्रति कुन्तल 1975 रुपए समर्थन मूल्य का उठाएं लाभ,1 मार्च से पंजीयन प्रारंभ

- 100 कुंतल से अधिक गेहूं विक्रय का सत्यापन एसडीएम द्वारा ऑनलाइन,चकबंदी ग्रामों में बेची जाने वाली मात्रा का होगा शत-प्रतिशत सत्यापन झांसी, 05 मार्च (हि.स.)। शुक्रवार को जिलाधिकारी आंद्रा वामसी ने विकास भवन सभागार में गेहूं खरीद वर्ष 2021-22 की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि शासन द्वारा समर्थन मूल्य योजना का लाभ किसानों से को अधिक से अधिक दिलाए जाने के लिए योजना का व्यापक प्रचार- प्रसार किया जाए। साथ ही किसानों को जानकारी दी कि एक मार्च से पंजीकरण शुरु हो गया है। अपना पंजीकरण तत्काल कराते हुए समर्थन मूल्य योजना का लाभ उठाएं। जिलाधिकारी ने कहा कि कृषकों को समर्थन मूल्य 1975 रुपये प्रति कुंटल का लाभ अधिक से अधिक दिलाए जाने के लिए अभी से किसानों को जागरूक करें। उन्होंने कहा कि वह खाद्य एवं रसद विभाग उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर तत्काल पंजीकरण कराएं। उन्होंने कहा कि किसान किसी भी जन सुविधा केंद्र, साइबर कैफे या स्वयं से खाद्ध रसद विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कराएं ताकि गेहूं विक्रय केंद्र में कोई भी समस्या न हो। उन्होंने बताया कि ऐसे कृषक जो वर्ष 2020-21 में धान खरीद हेतु पंजीकरण करा चुके हैं उन्हें गेहूं विक्रय हेतु पुनः पंजीकरण कराए जाने की आवश्यकता नहीं है, परंतु उक्त पंजीकरण को संशोधित कर या बिना संशोधन के पुनः लॉक कराना होगा। जिलाधिकारी आंद्रा वामसी ने कहा कि कृषक अपनी खतौनी में अंकित नाम को पंजीकरण में सही-सही दर्ज कराएं अन्यथा नाम की भिन्नता की स्थिति में एसडीएम द्वारा ऑनलाइन सत्यापन किया जाएगा। पंजीकरण के दौरान कृषक अपना आधार कार्ड संख्या, आधार कार्ड में अंकित अपना नाम तथा लिंक सही-सही अंकित करें ताकि भविष्य में कोई गड़बड़ी ना हो सके। उन्होंने कहा कि गेहूं विक्रय के समय पंजीयन प्रपत्र के साथ कंप्यूटराइज खतौनी, फोटोयुक्त पहचान पत्र, बैंक पासबुक की छाया प्रति एवं आधार कार्ड साथ लाएं तथा गेहूं विक्रय के उपरांत केंद्र प्रभारी से पावती अवश्य प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि गेहूं विक्रय का लाभ सीधे किसान को ही मिले इसे सुनिश्चित करने के लिए 100 क्विंटल से अधिक गेहूं विक्रय का एसडीएम द्वारा ऑनलाइन सत्यापन किया जाएगा ताकि गड़बड़ी को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि चकबंदी के ग्रामों में गेहूं का विक्रय शत-प्रतिशत सत्यापन कराए जाने का भी निर्णय लिया गया। उन्होंने बताया कि कृषक पंजीयन को राजस्व विभाग के भूलेख पोर्टल से लिंकेज के कराया गया है ताकि फर्जीवाड़े को रोका जा सके और सही किसान को उनकी फसल का सही मूल्य दिलाया जा सके। गेहूं बिक्री के समय यदि किसान स्वयं उपस्थित न होने की दशा में पंजीकरण के समय परिवार के सदस्य का आधार संख्या दर्ज करते हुए नामित करने की सुविधा प्रदान की गई है इसका लाभ उठायें। इस मौके पर एसडीएम वित्त एवं राजस्व व जिला गेहूं खरीद अधिकारी राम अक्षयवर चैहान, एसडीएम प्रशासन बी.प्रसाद एडीएम न्याय संजय पांडेय, नगर मजिस्ट्रेट सलिल पटेल, डिप्टी आरएमओ अनूप कुमार यादव सहित समस्त उप जिला अधिकारी, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार उपस्थित रहे। हिन्दुस्थान समाचार/महेश

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