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कॉलेज प्रबंधक व प्रधानाचार्य के विरूद्ध उत्पीडनात्मक कार्रवाई पर रोक

प्रयागराज, 27 मार्च (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गलत दस्तावेज देकर कॉलेज की संबद्धता पाने के आरोप में दर्ज एफआईआर के तहत कालेज प्रबंधक व प्रधानाचार्य के खिलाफ उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने शनिवार को राज्य सरकार से याचिका पर चार हफ्ते में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने सहजानंद इंटर कॉलेज, बलिया के प्रबंधक पारस नाथ राय व प्रधानाचार्य की याचिका पर दिया है। याची अधिवक्ता का कहना है कि कॉलेज भवन की जमीन का बैनामा तथा संबद्धता निरस्त करने के दोनों आदेशों पर स्थगनादेश है। आरोप निराधार है। यदि सही भी मान लें तो भी धोखाधड़ी का आपराधिक केस नहीं बनता। संबद्धता निरस्त की जा सकती है। याचिका में पुलिस चार्जशीट पर मजिस्ट्रेट द्वारा जारी सम्मन आदेश की वैधता को चुनौती दी गयी है। हिन्दुस्थान समाचार/आर.एन

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