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आरोपियों के विरूद्ध उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक, जवाब-तलब

प्रयागराज, 26 मार्च (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अमरजीत यादव व तीन अन्य के खिलाफ थाना हड़िया, प्रयागराज में दर्ज आपराधिक मामले में उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार से चार हफ्ते में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने अमरजीत यादव न अन्य की याचिका पर दिया है। याची का कहना था कि सुशीला देवी ने एक अर्जी एसएसपी को दी थी। इन्हीं के बयान के आधार पर चार्जशीट दाखिल की गयी है। वास्तव में सुशीला देवी ने कोई बयान दिया ही नहीं है। याची को बिना साक्ष्य फंसाया गया है। कार्यवाही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर कोर्ट ने कहा कि मुद्दा विचारणीय है और विपक्षी से जवाब मांगा है। हिन्दुस्थान समाचार/आर.एन

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