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विद्युत उपभोक्ता उठायें एकमुश्त समाधान योजना का लाभ : हाकिम सिंह

- योजना के अंतर्गत पंजीकरण की अवधि 1 मार्च से 15 मार्च तक निर्धारित चित्रकूट, 05 मार्च (हि.स.)। कोविड-19 महामारी के आर्थिक गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव के कारण मुख्यमंत्री उ0प्र0 शासन के निर्देश पर उर्जा मंत्री ने घरेलू एवं निजी नलकूप उपभोक्ताओं के लिये सरचार्ज माफी योजना की घोषणा की गयी है। घरेलू एवं निजी नलकूप उपभोक्ताओं के लिय एकमुश्त समाधान योजना नाम से एक महत्वाकांक्षी योजना 1 मार्च से लागू की गयी है जिसे घरेलू एवं निजी नलकूप उपभोक्ता अपने विद्युत संयोजन के बकाये की धनराशि को 31 मार्च तक जमा कर विद्युत विच्छेदन तथा एफआईआर की कार्यवाही से बच सकें। शुक्रवार को अधिशाषी अभियंता विद्युत वितरण खण्ड हाकिम सिंह ने जानकारी देते हुये बताया कि सरकार द्वारा लायी गयी कोविड-19 एकमुश्त समाधान योजना के अन्तर्गत ग्रामीण एवं शहरी दोनों ही क्षेत्रों के घरेलू एलएमवी-1 उपभोक्ताओं एवं निजी नलकूप एलएमवी-5 उपभोक्ताओं को लाभ प्राप्त कराने हेतु योजना के अंतर्गत पंजीकरण की अवधि 1 मार्च से 15 मार्च तक होगी। पंजीकरण के समय उपभोक्ता को 31 जनवरी 2021 तक के अपने बकाया मूल धनराशि का सरचार्ज रहित का 30 प्रतिशत एवं 31 जनवरी 2021 के उपरान्त के मासिक बिलों की धनराशि जमा करनी होगी। समस्त मूल बकाया धनराशि एवं वर्तमान मासिक बिल को विलम्बतम 31 मार्च तक जमा कराने पर उपभोक्ता का 31 जनवरी 2021 तक के बकाये पर लगा अधिभार समाप्त कर दिया जायेगा। योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु उपभोक्ता अपना पंजीकरण अधिशाषी अभियन्ता / एसडीओ कार्यालय तथा जनसुविधा केन्द्रों पर जाकर करा सकता है। उपभोक्त चाहे तो स्वयं भी अपना पंजीकरण आनलाइन पोर्टल पर जाकर कर सकते हैं तथा योजना के सम्बन्ध में अधिक जानकारी हेतु विभाग के टोल फ्री नम्बर-1912 पर सम्पर्क कर सकते हैं। अधिशाषी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड नगरीय हाकिम सिंह ने सभी विद्युत उपभोक्ताओं से अपील की है कि शासन द्वारा लायी गयी एकमुश्त समाधान योजना का अधिक से अधिक लाभ उठायें तथा एक जिम्मेदार उपभोक्ता की तरह व्यवस्थ में सहयोग प्रदान करें, उन्होंने ये भी बताया कि किसी भी प्रकार की समस्या हेतु कार्यालय में मिल सकते हैं तथा मोबाइल नं0- 9415909215 एवं 9415909216, 9415909217 पर सम्पर्क करें। हिन्दुस्थान समाचार/ रतन

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