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सेवानिवृत्त आईपीएस अरविंद सेन से पूछताछ के लिए पुलिस को मिली 24 घंटे की रिमांड

लखनऊ, 02 फरवरी (हि.स.)। पशु पालन विभाग में टेंडर दिलाने के नाम पर ठगी करने वालों के मददगार सेवानिवृत्त आईपीएस अफसर अरविंद सेन से पूछताछ के लिए पुलिस को 24 घंटे के लिए रिमांड मिली है। साथ ही कोर्ट ने आवाज का नमूना लेने की इजाजज दे दी है। एंटी करप्शन की स्पेशल कोर्ट ने बीते बुधवार को सेवानिवृत्त आईपीएस को न्यायिक हिरासत में नौ फरवरी तक के लिए जेल भेज दिया गया था। भ्रष्टाचार निवारण के विशेष न्यायाधीश संदीप गुप्ता ने यह आदेश पशुपालन विभाग में टेंडर दिलाने के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले आरोपितों को बचाने के लिए सेन के 35 लाख रुपये की रिश्वत लिए जाने के आरोप में दिया था। जब अरविन्द फरार चल रहे थे तो पुलिस ने भगौड़ा घोषित करते हुए 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। पूर्व आईपीएस ने खुद के जमानत के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी, जिसे कोर्ट में खारिज कर दी थी। जमानत याचिका खारिज होने के बाद अरविंद ने कोर्ट में आत्मसमपर्ण किया था। हिन्दुस्थान समाचार/दीपक/मोहित-hindusthansamachar.in

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