order-to-register-fir-against-several-policemen-including-police-inspector-laxmi-chauhan
order-to-register-fir-against-several-policemen-including-police-inspector-laxmi-chauhan

पुलिस इंस्पेक्टर लक्ष्मी चौहान समेत कई पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश

गाजियाबाद, 17 फरवरी(हि.स.)। बहुचर्चित महिला पुलिस इंस्पेक्टर लक्ष्मी चौहान के खिलाफ कोर्ट ने बुधवार को लिंक रोड थाना में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने लक्ष्मी चौहान के साथ-साथ तत्कालीन पुलिस चौकी इंचार्ज, 7-8 अज्ञात महिला पुलिसकर्मियों पर भी एफआईआर दर्ज कर जांच करने को कहा गया है। अधिवक्ता खालिद खान ने बुधवार को बताया कि कमलेश देवी नामक महिला ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत एक याचिका दायर की थी, जिसमें आरोप लगाया था कि 11 सितंबर, 2019 को विक्रम ठाकुर, शालिनी ठाकुर, मोहित भंडारी, गुनगुन ठाकुर, शिवम ठाकुर व बंटी त्यागी उसके घर में घुस आए और छेड़छाड़ की। साथ ही उसकी पुत्री के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। याचिका में आरोप लगाया गया था कि जब वह लिंक रोड थाना में एफआईआर दर्ज करने गई तो तत्कालीन थाना प्रभारी लक्ष्मी चौहान ने उनकी रिपोर्ट दर्ज करने के बजाए उल्टे उसे उसकी पुत्री के खिलाफ ही लूट की रिपोर्ट दर्ज करा दी। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि 16 सितंबर, 2019 को लक्ष्मी चौहान दरोगा जीपी सिंह, 7-8 अन्य महिला पुलिसकर्मी उसके घर में घुस आए और उसके साथ मारपीट की तथा घर में रखा सामान लूटकर ले गए। रिट पर सुनवाई के बाद अदालत ने लक्ष्मी चौहान समेत सभी आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर विवेचना करने के आदेश दिए। आपको बता दें कि लक्ष्मी चौहान लिंक रोड थाना में लंबे समय तक थाना प्रभारी रही थीं और एक भ्रष्टाचार के मामले में वह इसी थाना से जेल भी गई थीं। हाल ही में वह बहाल हुई हैं। हिन्दुस्थान समाचार/फरमान-hindusthansamachar.in

Related Stories

No stories found.
Raftaar | रफ्तार
raftaar.in