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पंचायत चुनाव की सीटों पर गुरुवार से ली जाएंगी आपत्तियां : जिलाधिकारी

— जिला स्तर पर गठित कमेटी आपत्तियों का करेगी निस्तारण कानपुर, 03 मार्च (हि.स.)। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सभी प्रकार के पदों के लिए आरक्षित और अनारक्षित सूची जारी कर दी गयी है। इस सूची में अगर किसी भी व्यक्ति या उम्मीदवार को महसूस होता है कि शासन द्वारा जारी दिशा निर्देश का पालन नहीं हुआ है तो गुरुवार से अपने संबंधित ब्लॉक में आपत्ति दाखिल कर सकता है। इन सभी आपत्तियों का निस्तारण जिला स्तर पर गठित कमेटी के जरिये किया जाएगा। यह बातें बुधवार को जिलाधिकारी आलोक तिवारी ने कही। जिलाधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) आलोक तिवारी ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन के समयबद्ध कार्यक्रम के परिप्रेक्ष्य में निर्धारित/निम्नवत् समय-सारणी के अनुरुप ग्राम पंचायत के प्रधानों, क्षेत्र पंचायत प्रमुख के आरक्षित पदों तथा ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत के आरक्षित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) आवंटन की प्रस्तावित सूची का प्रकाशन मंगलवार को कर दिया गया है। यह सूची निर्धारित स्थलों यथा समस्त ग्राम पंचायत कार्यालय, समस्त क्षेत्र पंचायत कार्यालय, जिला पंचायत कार्यालय तथा जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय के सूचना पट पर प्रदर्शित कर दी गयी है। उन्होंने बताया कि सूची पूर्णतया शासन के दिशा निर्देशों पर जारी की गयी है। इसमें अगर किसी को भी आपत्ति है तो चार मार्च से आठ मार्च तक प्रस्तावों पर आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। नौ मार्च से आपत्तियों का जनपद मुख्यालय पर जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में एकत्रीकरण किया जायेगा। जिलाधिकारी ने बताया कि 10 मार्च से 12 मार्च तक आपत्तियों का जनपद स्तर पर शासनादेश द्वारा जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा परीक्षण व निस्तारण एवं अन्तिम रुप से सूची तैयार की जायेगी। 13 मार्च से 14 मार्च तक जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आरक्षित ग्राम पंचायत के प्रधानों, प्रमुख क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों तथा जिला पंचायत के आरक्षित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) की अन्तिम सूची का प्रकाशन किया जायेगा। 15 मार्च को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आरक्षित ग्राम पंचायत के प्रधानों, प्रमुख क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों तथा जिला पंचायत के आरक्षित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) की अन्तिम सूची पंचायती राज निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा। हिन्दुस्थान समाचार/अजय/मोहित

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