नोएडा: 31 जुलाई तक रहेगा धारा 144 लागू
नोएडा: 31 जुलाई तक रहेगा धारा 144 लागू

नोएडा: 31 जुलाई तक रहेगा धारा 144 लागू

नोएडा, 02 जुलाई (हि.स.)। पूरे देश में एक जुलाई से अनलॉक 2 शुरू हो गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश के जिला गौतमबुद्ध नगर में कोरोना (कोविड 19) के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसको देखते हुए जिले में 31 जुलाई तक धारा 144 लागू रखने का फैसला प्रशासन ने लिया गया है। अपर पुलिस उपायुक्त (कानून व्यवस्था) आशुतोष द्विवेदी ने गुरुवार को बताया कि 31 जुलाई तक अनलॉक 2 चल रहा है। जिला गौतम बुद्ध नगर में पहले से जारी धारा 144 को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि इस दौरान जिले के सभी स्कूल कॉलेज, शैक्षिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान इत्यादि बंद रहेंगे। सभी सिनेमा हॉल, जिम,स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर ,सभागार,असेंबली हॉल और इस प्रकार के अन्य स्थान अग्रिम आदेशों तक नहीं खोले जाएंगे। समस्त सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम अन्य सामूहिक गतिविधियां प्रतिबंधित रहेगी। उन्होंने बताया कि 10 जुलाई रात्रि तक रात 8 बजे से प्रातः 6 बजे तक किसी भी व्यक्ति, वाहन आदि का आवागमन निषिद्ध रहेगा (केवल आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर)। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, एक से अधिक अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष की आयु से नीचे के बच्चे घरों के अंदर ही रहेंगे। लेकिन जिसको स्वास्थ संबंधी आवश्यकता हेतु बाहर निकलना जरूरी होगा वो बाहर जा सकते है। सार्वजनिक स्थान पर कोई भी व्यक्ति बिना मास्क, फेस कवर के नहीं निकलेगा एवं सार्वजनिक स्थान पर थूकना वर्जित रहेगा। हिन्दुस्थान समाचार/आदित्य-hindusthansamachar.in

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