नोएडा के अधिवक्ता की अंतरिम अग्रिम जमानत मंजूर
- पुलिस अधिकारी पर हमला व पिस्टल छीनने के मामले में पुलिस ने थाने में बैठाया प्रयागराज, 29 दिसम्बर (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा के अधिवक्ता अर्पित बिष्ट की गिरफ्तारी के समय अंतरिम अग्रिम जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार से अर्जी पर 21 जनवरी तक जवाब मांगा है। अधिवक्ता पर 5-6 लोगों के साथ मिलकर नोएडा के सेक्टर 18 स्थित आईसीआईसीआई बैंक मे केस की विवेचना करने गये पुलिस अधिकारी के साथ मारपीट करने व पिस्टल छीन लेने का आरोप है। कोर्ट ने याची को शर्तों का पालन करने का भी निर्देश देते हुए कहा है कि वह विवेचना में सहयोग करेगा। परोक्ष, अपरोक्ष रूप से साक्ष्यों गवाहों पर छेड़छाड़, दबाव या प्रलोभन नहीं देगा। बिना कोर्ट की अनुमति देश से बाहर नहीं जायेगा। कोर्ट ने 50 हजार के मुचलके व दो प्रतिभूति पर रिहा करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने याची अर्पित बिष्ट की अग्रिम जमानत अर्जी पर दिया है। याची का कहना है कि वह दिल्ली बार काउन्सिल का पंजीकृत अधिवक्ता है। घटना से उसका कोई सरोकार नहीं है। वह अपने दोस्त को लेने गया था और उसे लेकर वापस आ गया। एफआईआर में उसका नाम नहीं है। उसे पिछली रात दो बजे पुलिस पकड़ कर ले गयी है। अभी तक कोर्ट में पेश नहीं किया गया है। उसे आशंका है कि उसकी गिरफ्तारी की जा सकती है। इस पर कोर्ट ने राहत दी है। हिन्दुस्थान समाचार/आरएन-hindusthansamachar.in