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प्रयागराज में रात दस बजे से सुबह आठ बजे तक नाईट कर्फ्यू लागू

कक्षा एक से बारह तक के विद्यालय पूर्णतया बन्द प्रयागराज, 08 अप्रैल (हि.स.)। जनपद प्रयागराज के सम्पूर्ण क्षेत्र में त्यौहारों, पंचायत चुनाव, शिक्षण संस्थानों को संचालित किये जाने एवं कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा तीन मई तक जारी है। इसके साथ ही रात्रि दस बजे से सुबह आठ बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। जनपद में कक्षा एक से बारह तक के विद्यालय पूर्णतया बन्द रहेंगे। जिलाधिकारी भानु चंद्र गोस्वामी ने अपने पूर्व पारित आदेश में संशोधन करते हुए कहा है कि कन्टेनमेंट जोन के बाहर सामाजिक, धार्मिक, मनोरंजन, खेल, सांस्कृतिक, शैक्षिक आदि कार्यक्रमों में हॉल या कमरे की निर्धारित क्षमता का 50 प्रतिशत तक ही लोगों की उपलब्धता रहेगी। उन्होंने बताया है कि केवल आवश्यक सेवाओं एवं वस्तुओं की आपूर्ति व प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों व पंचायत निर्वाचन कार्य में लगे कार्मिकों पर कर्फ्यू का प्रतिबंध नहीं रहेगा। ऑनलाइन माध्यम से कक्षाएं संचालित की जायेगी। केवल बोर्ड परीक्षाओं, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए छात्रों, परीक्षार्थियों, शिक्षकों एवं विद्यालय कर्मियों को विद्यालय में आने की अनुमति होगी। किसी भी सार्वजनिक स्थल पर बिना अनुमति के पांच या अधिक व्यक्ति एक साथ एकत्र नहीं होंगे। परीक्षार्थियों, विवाह समारोह, शव यात्रा एवं धार्मिक उत्सवों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। बिना अनुमति के कोई जुलूस नहीं निकालेगा और न ही चक्का जाम करेगा। हिन्दुस्थान समाचार/विद्या कान्त

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