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दो दिवसीय बंदी से नगर उद्वयोग व्यापार मंडल ने अपने को किया अलग, डीएम के आदेश का समर्थन

वाराणसी,29 अप्रैल (हि.स.)। वाराणसी में कोरोना संक्रमण की तेज रफ्तार को देखते हुए इसके चेन को तोड़ने के लिए विभिन्न व्यापार मंडलों के संयुक्त रूप से गुरूवार से घोषित दो दिवसीय बंदी से नगर उद्वयोग व्यापार मंडल ने अपने को अलग कर लिया है। लेकिन बंदी को लेकर जिलाधिकारी के आदेश को पालन करने की बात भी कही है। व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजीव सिंह बिल्लू ने कहा कि मात्र दो दिन की बंदी से कोरोना का चेन टूटने की बात करना हास्यास्पद है। कथित व्यापारी नेताओं का बंदी की घोषणा दिखावा (पब्लिसिटी स्टंट) है। बताते चले कि, विभिन्न व्यापार संगठनों की आपसी रजामंदी से वाराणसी में गुरुवार व शुक्रवार को बाजार व व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। व्यापारी संगठनों के पहल पर जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बंदी के लिए आदेश जारी कर दिया। शासन के निर्देशानुसार शनिवार व रविवार को पहले से ही सप्ताहांत बंदी घोषित है। इस तरह इस बार गुरुवार से चार दिन के लिए बाजार बंद रहेंगे। जिला मजिस्ट्रेट व जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा की ओर से जारी आदेश के अनुसार 29 व 30 अप्रैल की बंदी में दूध, सब्जी, ब्रेड, फल, बेकरी के सभी उत्पादों के आउटलेट, भोजन सामग्री की दुकानें, अनाज-गल्ले की रिटेल दुकानें दोपहर 120 बजे तक खोली जा सकेंगी। मेडिकल दुकानें, मेडिकल आपूर्ति, मेडिकल टेस्ट व ब्लड टेस्ट जांच करने वाली लैब, ब्लड कलेक्शन सेंटर एवं उनके ऑफिस, निजी व सरकारी मेडिकल व प्राइवेट प्रैक्टिस वाले क्लीनिक, अस्पताल, एंबुलेंस, हॉस्पिटल को होने वाली सामग्रियों की आपूर्ति व अन्य मेडिकल सेवाएं इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी। मेडिकल सप्लाई की आवश्यकताओं के दृष्टिगत सभी कूरियर, ई-कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट ऑफिस, गोदाम व उनके कर्मचारी व वाहन इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। पेट्रोल पंप, गैंस एजेंसी, ऑक्सीजन गैस के वेंडर्स व सप्लायर्स, न्यूज पेपर विचरण से जुड़े कर्मयोगियों पर भी प्रतिबंध नहीं रहेगा। इसी तरह आबकारी दुकानें, औद्योगिक इकाइयां हार्डवेयर की दुकान, सरकारी निर्माण कार्य बंदिशों से मुक्त होंगे। हिन्दुस्थान समाचार/श्रीधर

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