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फर्जी असलहा प्रकरण में मुख्तार अंसारी की जमानत स्वीकार

मऊ 09 अप्रैल (हि.स.)। फर्जी पते से लिए गए शस्त्र लाइसेंस के मामले में आरोपित माफिया मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी शुक्रवार को जिला जज शंकरलाल ने स्वीकार कर लिया। जिला जज ने यह आदेश मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता दारोगा सिंह और डीजीसी फौजदारी राजेश सिंह राज के तर्कों को सुनने व केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। यह पूरा मामला दक्षिण टोला थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार, सदर विधायक मुख्तार अंसारी ने अपने लेटर पैड पर कुछ लोगों को असलहे का लाइसेंस दिए जाने की सिफारिश जिलाधिकारी से की थी। इसके आधार पर जिलाधिकारी ने छह लोगों का शस्त्र लाइसेंस स्वीकृत किया गया था। सत्यापन के दौरान जिन लोगों का लाइसेंस बना था, उनका पता फर्जी पाया गया। इसके बाद दक्षिण टोला थाना में तत्कालीन थानाध्यक्ष परमानंद मिश्रा की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। पुलिस ने मामले में विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया है। इस प्रकरण में माफिया अंसारी के अलावा शेष आरोपितों की जमानत हो चुकी थी। शुक्रवार को जिला जज के न्यायालय में मुख्तार अंसारी की जमानत पर सुनवाई हुई। जिस पर मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता दारोगा सिंह और डीजीसी फौजदारी राजेश सिंह राज के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद जिला जज ने जमानत अर्जी को स्वीकार कर लिया। हिन्दुस्थान समाचार/ वेद/ दीपक

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