वाराणसी में 29 व 30 अप्रैल को बाजार बंद रहेंगे, साप्ताहिक बंदी भी लागू

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- कोविड के कहर को देख व्यापारी संगठनों की पहल पर जिलाधिकारी ने दिया निर्देश वाराणसी, 28 अप्रैल (हि.स.)। वाराणसी में कोविड संकट को गहराते देख इस पर नियंत्रण के लिए वाराणसी में 29 व 30 अप्रैल को सभी प्रकार की दुकान व व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। दो दिवसीय बंदी में दूध, सब्जी, ब्रेड, फल, बेकरी के सभी उत्पादों के आउटलेट, भोजन सामग्री की दुकानें, अनाज-गल्ले की रिटेल दुकानें आदि अपराह्न 12.00 बजे तक खोली जा सकती है। बुधवार की शाम ये जानकारी जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि मेडिकल दुकानें, मेडिकल आपूर्ति, मेडिकल टेस्ट व ब्लड टेस्ट जांच करने वाली लैब, ब्लड कलेक्शन सेंटर एवं उनके ऑफिस, निजी व सरकारी मेडिकल व प्राइवेट प्रैक्टिस वाले क्लीनिक, अस्पताल, एम्बुलेंस, हॉस्पिटल को होने वाली सामग्रियों की आपूर्ति व अन्य मेडिकल सेवाएं इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी। उन्होंने बताया कि जिले में 'नोवल कोरोना वायरस' का संक्रमण पुनः बढ़ रहा है व विगत कुछ दिनों से जनपद वाराणसी में 1800 से अधिक व्यक्तियों का संक्रमण प्रतिदिन हो रहा है। वाराणसी शहर में लगभग 700 से अधिक कंटेनमेंट जोन बन चुके हैं तथा लगभग सारे शहर के क्षेत्र इससे प्रभावित हुए हैं। इस परिप्रेक्ष्य में जनपद वाराणसी में व्यापार मण्डल के प्रतिनिधियों द्वारा आपसी सहमति से 29 व 30 अप्रैल को जनपद वाराणसी की सभी दुकानों को बन्द किये जाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए समुचित आदेश पारित किये जाने के अनुरोध के क्रम में उन्होंने दो दिन बंदी का निर्देश दिया है। इन पर नहीं लागू होगा प्रतिबंध जिलाधिकारी ने बताया कि मेडिकल सप्लाई की आवश्यकताओं के दृष्टिगत सभी कुरियर, ई-कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट ऑफिस, गोदाम व उनके कर्मचारी व वाहन इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। पेट्रोल पम्प, गैंस एजेंसी, ऑक्सीजन गैस के वेंडर्स व सप्लायर्स, न्यूज पेपर वेंडर इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। आबकारी दुकानें, औद्योगिक इकाईयां, हार्डवेयर की दुकान, सरकारी निर्माण कार्य इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। इस दौरान आवागमन के सरकारी व निजी साधनों, टैक्सी, ऑटो, ई-रिक्शा आदि पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। साप्ताहिक बंदी लागू रहेगी जिलाधिकारी ने स्पष्ट कर दिया कि साप्ताहिक बंदी (शुक्रवार की रात्रि 08.00 बजे से सोमवार की प्रातः 07.00 बजे तक) पूर्व के आदेशानुसार जारी रहेगी। इनमें पूर्व में जारी आदेश ही लागू होगा। 29 और 30 अप्रैल की बंदी में आवागमन व अन्य आवश्यक गतिविधियां संचालित रहेंगी। यह किसी प्रकार का लाक डाउन नहीं है। हिन्दुस्थान समाचार/श्रीधर

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