कोरोना संकट: वाराणसी में 13 जुलाई तक लागू हुआ लॉकडाउन, आवश्यक सेवाओं की छूट
कोरोना संकट: वाराणसी में 13 जुलाई तक लागू हुआ लॉकडाउन, आवश्यक सेवाओं की छूट

कोरोना संकट: वाराणसी में 13 जुलाई तक लागू हुआ लॉकडाउन, आवश्यक सेवाओं की छूट

वाराणसी, 10 जुलाई (हि.स.)। कोरोना वायरस के लगातार बढ़ रहे संक्रमण के खतरे को भांप प्रदेश शासन के निर्देश पर शुक्रवार रात 10 बजे से 13 जुलाई प्रातः 05 बजे तक जिले में लॉकडाउन कतिपय प्रतिबन्धों के साथ लागू किया जायेगा। लॉकडाउन के दौरान प्रातः 07 बजे से 10 बजे तक ब्रेड, दूध, सब्जी की दुकानें तथा पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 02 बजे तक दवाईयों की दुकानों को खोले जाने की अनुमति दी गई है। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा के अनुसार लॉकडाउन में आवश्यक गतिविधियां जैसे-सुरक्षा, पुलिस, नगर निगम के सफाईकर्मी, चिकित्सकीय सेवा में लगे कर्मी, आवश्यक कार्यों हेतु ड्यूटी में लगे सरकारी अधिकारियों,कर्मचारियों को घर से बाहर निकलने व अपने ड्यूटी स्थल आने-जाने की अनुमति होगी। उन्होंने बताया कि शासन द्वारा कोविड-19 की वर्तमान स्थिति की समीक्षा उपरान्त इस पर प्रभावी नियंत्रण के लिए यह प्रतिबंध लागू किया गया है। उन्होंने अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर), अपर जिला मजिस्ट्रेट), नगर मजिस्ट्रेट, सभी उप जिला मजिस्ट्रेट एवं समस्त अपर नगर मजिस्ट्रेटो को निर्देशित किया है कि मजिस्ट्रेट अपने-अपने थाना क्षेत्रों में शुक्रवार 10 जुलाई की सायंकाल 05 बजे से अनाउंसमेंट शुरु कराकर इसकी जानकारी दे। उन्होंने लोगों से अनुरोध किया कि कोई भी व्यक्ति घर से बाहर न निकले। जो व्यक्ति घर से बाहर भी निकलेंगे वे मास्क का प्रयोग करेंगे। हिन्दुस्थान समाचार/श्रीधर/राजेश-hindusthansamachar.in

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