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सिगरेट और तंबाकू बेचने के लिए अब लेना होगा लाइसेंस, शासनादेश जारी

-नगर निगम बोर्ड बैठक में नियमावली बनाने के लिए लाया जायेगा प्रस्ताव गाजियाबाद, 13 जून(हि.स.)। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में अब सिगरेट और तंबाकू बेचने के लिए अब नगर निगम से लाइसेंस लेना होगा। 31 जुलाई के बाद केवल लाइसेंस धारक ही सार्वजनिक स्थलों पर सिगरेट और तंबाकू की बिक्री कर सकेंगे। यही नहीं सिगरेट या तंबाकू केवल सील बंद पैकेट में ही बेची जाएगी। इसको लेकर शासनादेश जारी कर दिया गया है। इस संबंध में गाजियाबाद नगर निगम की आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पारित किया जायेगा। इसके पास होते ही बगैर लाइसेंसी दुकानदार सिगरेट या तंबाकू की बिक्री नहीं कर पाएगा और इसके लिए आर्थिक जुर्माने की भी व्यवस्था की गई है। बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पेश करने के लिए मेयर ने नगर निगम प्रशासन को आदेश भी जारी कर दिए हैं। दरअसल, उत्तर प्रदेश शासन ने हाल ही में एक शासनादेश जारी किया है। जिसमें सभी स्थानीय निकायों को यह व्यवस्था लागू करने के लिए ताकीद किया गया है। नगर निगम की मेयर आशा शर्मा ने बताया इस शासनादेश के अनुपालन में बहुत जल्द नगर निगम की बोर्ड बैठक में दुकानदारों को लाइसेंस जारी करने संबंधी एक नियमावली पेश की जाएगी।जिसमें सिगरेट और तंबाकू बेचने संबंधी तमाम नियम और उप नियमों का उल्लेख होगा। - तंबाकू वेंडर लाइसेंसिंग के लिए यह होगी पात्रता - आवेदन कर्ता की न्यूनतम आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो - आवेदन कर्ता का आधार कार्ड अनिवार्य है - आवेदन कर्ता की तंबाकू या सिगरेट की दुकान किसी भी शैक्षणिक संस्था के 100 गज की परिधि में नहीं होनी चाहिए। - स्ट्रीट वेल्डिंग के तहत नीति के तहत अस्थाई दुकानों हेतु वार्षिक पंजीकरण शुल्क रुपए 200 स्थाई दुकानों हेतु रुपए 1000 एवं अस्थाई दुकानदारों हेतु रुपए 5000 होगा। -एक साल बाद नवीनीकरण शुल्क थोक विक्रेता के लिए रुपए 5000 फुट कर स्थाई विक्रेता के लिए रुपए 200 एवं फुटपाथ पर घूमती और अस्थाई दुकानों 100 होगा। -प्रथम बार नियमों का उल्लंघन होने पर 2 हजार रुपये का जुर्माना व सामग्री जब्त की जाएगी। -दूसरी बार उल्लंघन करने पर 5 हजार का जुर्माना व सामग्री जब्त कर ली जाएगी। -तीसरी बार उल्लंघन करने पर 5 हजार जुर्माना सामग्री जब्त व पुलिस में प्राथमिकी दर्ज करा दी जाएगी। हिन्दुस्थान समाचार/फरमान अली

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