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उप्र विधानसभा में ध्वनि मत से पारित हुआ विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन विधेयक

लखनऊ, 24 फरवरी (हि.स.)। उत्तर प्रदेश विधानसभा में बुधवार को विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 ध्वनि मत से पारित हो गया। लव जिहाद पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश की योगी सरकार ने 24 नवम्बर को कैबिनेट से इस अध्यादेश को मंजूरी दी थी। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 को विधान मंडल के बजट सत्र में पहले दिन ही प्रस्तुत किया था। आज इसे ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। अब इसे विधान परिषद से पारित होने के बाद राज्यपाल के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा। उसके बाद यह विधेयक कानून बन जाएगा। पूर्व में 24 नवम्बर को योगी कैबिनेट द्वारा इस अध्यादेश को मंजूरी मिलने के बाद राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 28 नवम्बर को इसे अपनी मंजूरी दी थी। इसके साथ ही यह अध्यादेश प्रदेश में लागू हो गया था। नियमानुसार इस अध्यादेश को छह महीने के अंदर विधान मंडल से पारित कराना था, जिसे विधानसभा ने आज ध्वनि मत से पारित कर दिया। इस विधेयक के अनुसार उत्तर प्रदेश में लव जिहाद या गैरकानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन कराने अथवा धर्म छिपाकर शादी करने के मामले में कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। नाम और धर्म छिपाकर शादी करने, सामूहिक रूप से अवैध धर्मांतरण पर 10 साल तक की जेल होगी। शादी से पहले धर्म परिवर्तन के लिए दो माह पहले नोटिस देना होगा। जिलाधिकारी ऐसे मामलों में अनुमति देंगे। हिन्दुस्थान समाचार/ पीएन द्विवेदी

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