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केपी ट्रस्ट की जमीन पर विवाद में दायर याचिका पर हस्तक्षेप से इन्कार

प्रयागराज, 18 फरवरी (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केपी ट्रस्ट की जमीन को लेकर चल रहे विवाद में हस्तक्षेप करने से इंकार करते हुए याचिका पर बल न देने के आधार पर खारिज कर दी है। मो. युनूस और दो अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी और न्यायमूर्ति संजय कुमार पचौरी ने सुनवाई की। सादियापुर प्रयागराज स्थित आराजी संख्या 266 को लेकर याचिका दाखिल की थी। कहा गया कि याचीगण का नाम खतौनी में दर्ज है। पीडीए से नक्शा भी पास है। इसके बावजूद उसे निर्माण नहीं करने दिया जा रहा है। याचिका का विरोध कर रहे अधिवक्ता सुनील चौधरी ने कोर्ट को बताया कि विवादित भूमि केपी ट्रस्ट की है। इसे लेकर याचीगण और ट्रस्ट के बीच दो सिविल सूट भी जिला न्यायालय में लंबित है। इसलिए याचिका पोषणीय नहीं है। कोर्ट ने कहा कि याचीगण अपनी बात सिविल न्यायालय के समक्ष रख सकते हैं। इस पर याचीगण ने याचिका पर बल न देने की गुजारिश की। जिसे मंजूर करते हुए कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। हिन्दुस्थान समाचार/आर.एन/दीपक-hindusthansamachar.in

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