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करवरिया बंधुओं को मिली अल्पकालिक जमानत, रिहाई का निर्देश

शादी में शामिल होने को मिली जमानत प्रयागराज, 13 मई (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने करवरिया बंधुओं को 13 मई से 5 जून तक अल्पकालिक जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। इन्हें 10 लाख का व्यक्तिगत बंधपत्र जमा करना होगा और 06 जून को समर्पण करना होगा। कोर्ट ने सूर्यभान करवरिया, पूर्व सांसद कपिल मुनि करवरिया व पूर्व विधायक उदयभान करवरिया को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया है। यह जमानत सूर्यभान करवरिया की बेटी की 19 मई को होने वाली शादी में शामिल होने के लिए दी गयी है। यह आदेश न्यायमूर्ति डॉ के जे ठाकर तथा न्यायमूर्ति अजीत सिंह की खंडपीठ ने करवरिया बंधुओं की अर्जी को स्वीकार करते हुए दिया है। तीनों भाइयो की सत्र न्यायालय इलाहाबाद ने जवाहर यादव की हत्या के आरोप में सजा सुनाई है। जिसके खिलाफ अपील विचाराधीन है। कोर्ट ने जेलर को करवरिया बंधुओं की रिहाई करने का निर्देश दिया है। हिन्दुस्थान समाचार/आर.एन/विद्या कान्त

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