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जस्टिस अशोक राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष नियुक्त

प्रयागराज, 02 फरवरी (हि.स)। इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश रहे जस्टिस अशोक कुमार को राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग की प्रमुख सचिव वीना कुमारी की जारी अधिसूचना अनुसार यह नियुक्ति चार वर्ष या 65 वर्ष आयु तक के लिए की गई है। चार सितम्बर 1958 को जन्मे अशोक कुमार ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से विधि स्नातक की डिग्री हासिल करने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकालत शुरू की। उन्होंने टैक्स, एक्साइज और सिविल मामलों की वकालत में महारत हासिल थी। 20 फरवरी 2017 को वह इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश बने, जहां से तीन सितम्बर 2020 को सेवानिवृत्त हुए। हिन्दी में निर्णय व आदेश करने में अग्रणी रहे न्यायमूर्ति प्रेमशंकर गुप्ता के पुत्र न्यायमूर्ति अशोक कुमार ने भी बतौर न्यायाधीश पहला आदेश हिन्दी में लिखाने के बाद अपने कार्यकाल में कई निर्णय व आदेश हिन्दी में ही पारित किए। जाने माने कवि श्लेष गौतम ने मातृभाषा प्रेमी न्यायमूर्ति अशोक कुमार को राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग का अध्यक्ष नियुक्त होने की बधाई दी है। हिन्दुस्थान समाचार/आर.एन/विद्या कान्त-hindusthansamachar.in

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