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कुम्भ के दौरान विद्युत पोल शिफ्टिंग में अनियमितता की जांच शुरू

प्रयागराज, 05 फरवरी (हि.स)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयाग कुम्भ 18-19 के दौरान सड़क चौड़ीकरण में विद्युत पोल, ट्रांसफार्मर आदि की शिफ्टिंग में सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने की विभागीय जांच का आदेश दिये जाने के कारण याचिका खारिज कर दी है। किन्तु कहा है कि याचिका खारिज होने से जांच प्रभावित नहीं होगी। उसे अंतिम अंजाम तक पहुंचाया जाय। यह आदेश न्यायमूर्ति संजय यादव तथा न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने अधिवक्ता अरूण मिश्र की याचिका पर दिया है। याची का कहना था कि लोक निर्माण विभाग द्वारा सुरक्षामानको की अनदेखी कर विद्युत कानून के विपरीत कार्य कराये गये है। जिसकी जांच कर दोषियों को दंडित किया जाय। हिन्दुस्थान समाचार/आर.एन/दीपक-hindusthansamachar.in

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