india-head-aparna-of-amazon-seller-service-did-not-get-relief-bail-application-rejected
india-head-aparna-of-amazon-seller-service-did-not-get-relief-bail-application-rejected

अमेजन सेलर सर्विस की इंडिया हेड अपर्णा को नहीं मिली राहत, जमानत अर्जी खारिज

बहुसंख्यक समुदाय के मूल अधिकारों का हनन करने वाले को अपने अधिकार के सुरक्षा की मांग का हक नहीं : हाईकोर्ट प्रयागराज, 25 फरवरी (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तांडव वेब सीरीज को ऑनलाइन दिखाने वाली अमेजन सेलर सर्विस प्रा.लि इंडिया हेड अपर्णा पुरोहित को अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि व्यक्ति के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बहुसंख्यक लोगों के धार्मिक स्वतंत्रता के मूल अधिकारों को आच्छादित नहीं कर सकती। कोर्ट ने कहा कि अग्रिम जमानत के लिए विवेचना में सहयोग करना पहली शर्त है। याची ने लखनऊ हजरतगंज मे दर्ज प्राथमिकी में कोर्ट से राहत मिलने के बाद विवेचना में सहयोग नहीं कर रही है। उसके आचरण से साफ है कि वह कानून का सम्मान करना नहीं जानती। जो बहुसंख्यक समुदाय के मूल अधिकारों का सम्मान नहीं करते उन्हें अपने मूल अधिकारों के सुरक्षा की मांग करने का हक नहीं है। कोर्ट ने तांडव नाम को ही भावना को ठेस पहुंचाने वाला मानते हुए अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने दिया है। कोर्ट ने अपने लंबे फैसले में सुप्रीम कोर्ट की नजीरों का हवाला देते हुए कहा कि फिल्म निर्माताओं, प्रकाशकों को लोगों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। कोर्ट ने पश्चिमी देशों के फिल्म निर्माताओं का हवाला देते हुए कहा कि वे जीसस व मोहम्मद पर फिल्म नहीं बनाते। किन्तु हिन्दी फिल्में हिन्दू देवी देवताओं को लेकर बनायी जाती है। कोर्ट ने कहा कि जामिया मिलिया इस्लामिया की पढ़ी व 15 साल फिल्म जगत से जुड़ी पत्रकारिता कोर्स कर चुकी याची ने जेएनयू दिल्ली के छात्रों के आपत्तिजनक नारों को भी इस वेब सीरीज में शामिल किया है। जो भारतीय को असहिष्णु बताता है और भारत को रहने लायक देश न होने की छवि पेश करने की इसमें कोशिश की गयी है। इस सीरीज को लेकर देश मे 10 एफआईआर व चार आपराधिक केस दर्ज हुए है। कोर्ट ने कहा कि अमेजन प्राइम वीडियो पर आनलाइन की गयी सीरीज के डायरेक्टर, सह अभियुक्त अली अब्बास है। याची के खिलाफ गौतमबुद्धनगर, ग्रेटर नोएडा के राबूपुरा थाने मे प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है। जिसको लेकर यह अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की गयी थी। हिन्दुस्थान समाचार/आर.एन/दीपक

Related Stories

No stories found.
Raftaar | रफ्तार
raftaar.in