high-court-sought-information-on-technical-base-system-in-the-state-law-officer39s-office
high-court-sought-information-on-technical-base-system-in-the-state-law-officer39s-office

हाईकोर्ट ने राज्य विधि अधिकारी कार्यालय में तकनीकी बेस सिस्टम की जानकारी मांगी

प्रयागराज, 25 फरवरी (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्य स्थायी अधिवक्ता से जानकारी मांगी है कि क्या प्रयागराज व लखनऊ राज्य विधि अधिकारी कार्यालयों में सरकारी सूचनाएं आदान प्रदान करने के लिए टेक्नालॉजी बेस सिस्टम लगा दिया गया है। और क्या इसके लिए पर्याप्त स्टाफ की तैनाती कर दी गयी है। कोर्ट ने यह जानकारी देने के लिए एक हफ्ते का समय दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी केशरवानी तथा न्यायमूर्ति आरएन तिलहरी की खंडपीठ ने कुंवर राज सिंह व दो अन्य की याचिका पर मांगी गयी जानकारी उपलब्ध न कराने पर दिया है। याची का कहना है कि वह भूमि का स्वामी है और जिलाधिकारी अलीगढ़ उसके भूमि को गांव सभा की मानकर कार्यवाही कर रहे हैं। तहसीलदार इकलास ने भी याची के खिलाफ कार्रवाई का आदेश जारी किया है। याची का कहना है कि भूमि स्वामित्व विवाद पर जिलाधिकारी को क्षेत्राधिकार नहीं है। याची की आपत्ति भी तय नहीं की जा रही है। कोर्ट ने सरकारी वकील से इस सम्बंध में जानकारी मांगी थी। डेढ़ माह बाद भी जानकारी नहीं दी गयी तो कोर्ट ने पूछा कि पहले ही तकनीकी बेस सिस्टम बनाने का आदेश दिया था उसका क्या हुआ ? वर्तमान में राज्य विधि अधिकारी कार्यालय की क्या स्थिति है, ताकि जानकारी लेने में समय न लगे। याचिका की सुनवाई 8 मार्च को होगी। हिन्दुस्थान समाचार/आर.एन/दीपक

Related Stories

No stories found.
Raftaar | रफ्तार
raftaar.in