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हाईकोर्ट ने यूपी के सभी पुलिस थानों में महिला शौचालय को लेकर सरकार से मांगी रिपोर्ट

सरकार ने सभी थानों में महिला पुलिस के लिए हास्टल बनाने की योजना की पेश प्रयागराज, 17 फरवरी (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के सभी थानों में महिला कान्सटेबिलों व अन्य महिलाओं के लिए शीघ्र शौचालय बनाने की मांग में दाखिल जनहित याचिका पर सरकार से कार्ययोजना पेश करने को कहा है। राज्य सरकार ने प्रदेश के 1425 पुलिस थानों में से 1317 थानों की महिला पुलिस के लिए हास्टल बनाने के योजना की मंजूरी की जानकारी कोर्ट को दी और कहा कि चार महिला कर्मी के लिए एक टायलेट वाशरूम की व्यवस्था की गयी है। 51 थानों में निर्माण जारी है। बजट स्वीकृत किया गया है। विजिटर रूम में भी मूलभूत सुविधाएं दी जायेगी। योजना पूरी होते ही प्रदेश के सभी पुलिस थाने में मूलभूत सुविधाए उपलब्ध होगी। इस पर कोर्ट ने कहा कि लंबे समय से योजना चल रही है। हर थाने में महिला शौचालय, वाशरूम की तत्काल जरूरत है। इस सम्बंध में कुछ नहीं बताया कि तत्काल के लिए क्या कदम उठाये हैं। इस पर सरकार की तरफ से समय मांगा गया। कोर्ट ने 22 फरवरी को पुलिस थाने मे महिला शौचालय व वाशरूम बनाने पर जानकारी मांगी है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर तथा न्यायमूर्ति एस एस शमशेरी की खंडपीठ ने विधि छात्र-छात्राओं अंजली पांडेय व 12 अन्य की जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका में प्रयागराज के अधिकांश पुलिस थानों में महिला शौचालय न होने पर सवाल उठाये गए हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार से प्रदेश के पुलिस थानों की स्थिति पर जवाब मांगा था। जिस पर यह जानकारी दी गयी है। कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि मूलभूत सुविधाए मानव जीवन की गरिमा से जुड़े है। जिन्हे उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। हिन्दुस्थान समाचार/आर.एन/दीपक-hindusthansamachar.in

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