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हाईकोर्ट ने पूछा-चकबंदी आयुक्त बताये प्रदेश की चकबंदी अदालतों की फीस में अंतर क्यों

प्रयागराज, 25 फरवरी (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चकबंदी आयुक्त उ.प्र लखनऊ से पूछा है कि प्रदेश की विभिन्न चकबंदी अदालतों में आदेश या आदेश शीट की प्रमाणित प्रति लेने की फीस में अंतर क्यों है। क्यों सभी चकबंदी अदालतों में एक शुल्क लागू नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि चकबंदी विवाद के मुकदमा में अधिकांश समाज के वंचित वर्ग के लोग है। कोर्ट ने हलफनामा दाखिल कर बताने को कहा है कि आदेश या पूरी आदेश शीट की प्रति लेने का शुल्क कितना है और इसकी प्रक्रिया क्या है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट ने भगवान प्रसाद की याचिका पर दिया है। हिन्दुस्थान समाचार/आर.एन/दीपक

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