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गोरखपुर : आठ बजे ही गिरने लगे शटर, रात नौ बजे बज उठे सायरन

गोरखपुर, 11 अप्रैल (हि.स.)। गोरखपुर में आज रात नौ बजे से नाइट कर्फ्यू लग गया। पहले दिन यानी रविवार की रात आठ बजे से ही दुकानों के शटर गिरने लगे। नौ बजते-बजते पुलिस के सायरन की आवाजें गूंजने लगीं और पुलिस की सख्ती बढ़ गयी। सड़कों पर सन्नाटा पसर गया। नौ बजते-बजते सभी दुकानदार दुकानें बंद कर घर जा चुके थे। हालांकि, सड़कों पर इक्का-दुक्का लोग घूमते नजर आ रहे थे। जिन्हें पुलिस की टोका टाकी का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन इनमें सभी या तो यात्री निकले या फिर जरूरी सेवाओं के लिए घर से बाहर निकले लोग शामिल थे। कर्फ्यू का पालन कराने के लिए तैनात पुलिसकर्मी जगह-जगह लोगों को रोक कर चेक कर रही थी और उन्हें कोरोना वायरस के बावत मिले निर्देशों का अनुपालन करने की सीख दी रही थी। साप्ताहिक बंदी में गोलघर की दुकानों के गिरे रहे शटर रविवार को साप्ताहिक बंदी के कारण गोलघर की अधिकतर दुकानें सुबह से ही बंद थीं। जो दुकानें खुली थीं, उन्हें भी रात आठ बजे के बाद बंद कर दिया गया। देर रात तक खुली रहने वाली आइसक्रीम की दुकानों के संचालक भी कर्फ्यू का पालन करते नजर आए। लगभग रोज रात को गोलघर गणेश चौराहा से लेकर इंदिरा बाल विहार तक आइसक्रीम बेचने वालों की दुकानें पटरी पर लगी रहती हैं, लेकिन कर्फ्यू के कारण रविवार को पूरी तरह से सन्नाटा रहा। इन इलाकों में भी पसर गया सन्नाटा रेती चौक, माया बाजार आदि क्षेत्रों में दुकानें आठ बजे के बाद बंद होने लगीं। नौ बजे तक इन इलाकों से गुजरने वाली सड़कों पर सन्नाटा पसर गया। सड़क पर नजर आने वाले लोगों से पुलिस ने पूछताछ करती रही। कई लोग रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन आ-जा रहे थे। उनकी यात्रा के बारे में जानकारी लेने के बाद ही उन्हें आगे जाने दिया गया। स्टेशन क्षेत्र में कुछ दुकानें पौने नौ बजे तक खुली थीं, यहां ग्राहक भी खड़े रहे। पुलिस ने दुकानदारों को दुकानें बंद करने का निर्देश दिया। जिसके बाद दुकानदारों ने जल्दी-जल्दी अपनी दुकानें बंद कर दीं। कर्फ्यू से इन्हें है छूट - प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया को वैध आईकार्ड प्रस्तुत करने पर। समाचार पत्रों का वितरण भी निर्बाध रूप से हो सकेगा। - सभी सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस, जेल, होमगार्ड, वेतन कोषागार, बिजली, आपातकालीन सेवाएं, एनआइसी, एनसीसी, नगर पालिका सेवाएं एवं अन्य आवश्यक सेवाएं वैध आईकार्ड दिखाने पर। - सभी निजी चिकित्सा कर्मी, डायग्नोस्टिक सेंटर, फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल कंपनियों के कर्मचारी वैध आई कार्ड के साथ। - गर्भवती महिलाओं और रोगियों को चिकित्सा सेवाएं प्राप्त करने के लिए। - हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन आने-जाने वाले यात्रियों को वैध टिकट प्रस्तुत करने पर यात्रा की अनुमति। - आवश्यक वस्तुओं के परिवहन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इसके लिए किसी अनुमति एवं ई पास की जरूरत नहीं होगी। - डेयरी और दूध, पशुचारा, फार्मास्यूटिकल्स, दवाएं एवं चिकित्सा उपकरण - एटीएम - दूरसंचार, इंटरनेट सेवाएं, प्रसारण और केबल सेवाएं, आइटीईएस सक्षम सेवाएं। - ई कामर्स के माध्यम से खाद्य, दवाओं एवं चिकित्सा उपकरण का वितरण। - पेट्रोल पंप, एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोलियम, गैस खुदरा एवं भंडारण आउटलेट - बिजली उत्पादन एवं वितरण इकाइयां संबंधी सेवाएं। - निजी सुरक्षा सेवाएं। - आवश्यक वस्तुओं की विनिर्माण इकाइयां। - ऐसी इकाइयां एवं सेवाएं, जिन्हें निरंतर प्रक्रिया की जरूरत है। - उपरोक्त गतिविधियों के लिए प्रयुक्त वाहन, टैक्सी, आटो चालक को रात्रि कर्फ्यू के दौरान कोरोना से बचाव के लिए जरूरी मानकों का पालन करने पर ही संचालन की अनुमति होगी। अनुपालन के लिए होगी कड़ाई - पुलिस विभाग विभिन्न स्थानों पर बैरिकेडिंग कर रात्रि कर्फ्यू का कड़ाई से पालन कराएगा। - पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी अपने क्षेत्र में नियमित रूप से जांच कर 100 फीसद मास्क का प्रयोग एवं शारीरिक दूरी सुनिश्चित कराएंगे। - जिले के सभी सरकारी एवं निजी कार्यालयों में कोविड हेल्प डेस्क पर निर्धारित पोस्टर लगाया जाएगा। - सभी दुकानों पर शारीरिक दूरी का पालन कराना होगा। लक्षण वाले कर्मियों एवं ग्राहकों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। - सभी कार्यालयों, बड़े प्रतिष्ठानों आदि स्थानों पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम से कोरोना से बचाव का प्रचार-प्रसार किया जाएगा। हिन्दुस्थान समाचार/आमोद

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