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चंदौली में गोशाला को जमीन दे या हाजिर हो डीएम : हाईकोर्ट

प्रयागराज, 24 फरवरी (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी चंदौली को निर्देश दिया है कि वह कान्हा गोशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना के तहत 15 मार्च तक भूमि चिन्हित करे और उस चिन्हित जगह पर निर्माण शुरू कराए। कोर्ट ने सख्त लहजे मे कहा है कि यदि आदेश पर अमल नहीं हुआ तो डीएम 18 मार्च को कोर्ट में पेश हो। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर तथा न्यायमूर्ति एस एस शमशेरी की खंडपीठ ने आर्गनाइजेशन फार क्लीन एण्ड प्रोग्रेसिव सोसायटी की तरफ से दाखिल जनहित याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि चंदौली में अस्थायी गोशाला में जानवरों की दयनीय हालत है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी वहां से हटाकर अन्यत्र ले जाने की शिफारिश की है। 2 फरवरी 19 से चल रही अस्थायी गोशाला के लिए 10 बिस्वा जमीन तलाशने की जिम्मेदारी एडीएम को सौपी गयी है। दो साल बीत जाने के बाद भी स्थायी गोशाला के लिए जमीन उपलब्ध नहीं करायी जा सकी है। जिला प्रशासन सरकार की कान्हा गोशाला योजना लागू करने में कोई रूचि नहीं ले रहा है, कोई प्रयास ही नहीं किया गया। जिस पर कोर्ट ने कड़ा रूख अपनाया है। सुनवाई 18 मार्च को होगी। हिन्दुस्थान समाचार/आर.एन/दीपक

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