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पूर्व बाहुबली सांसद उमाकांत यादव के बेटों को कोर्ट में समर्पण करने की छूट

उत्पीड़नात्मक कार्यवाही पर 90 दिन तक रोक प्रयागराज, 25 फरवरी (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गांधी आश्रम पूराहादी अंबारी आजमगढ़ का ताला तोड़कर लूटपाट कर अवैध कब्जा करने के आरोपियों पूर्व सांसद उमाकांत यादव के दोनो बेटों रविकांत यादव व दिनेश कान्त यादव को 90 दिन में कोर्ट मे समर्पण कर जमानत अर्जी दाखिल करने की छूट दी है। कोर्ट ने कहा है कि तब तक इनके खिलाफ उत्पीड़नात्मक कार्यवाही न की जाय। इससे पहले पिता-पुत्रों की अग्रिम जमानत अर्जी कोर्ट पूर्व में खारिज कर चुकी है। उसके बाद दोनो बेटों ने दुबारा अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की थी। जिस पर कोर्ट ने राहत दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने दिया है। कोर्ट ने कहा है कि याचियों की जमानत अर्जी यथाशीघ्र निस्तारित की जाय। यह भी स्पष्ट कर दिया है कि यदि याची कोर्ट में हाजिर होकर समर्पण नियत समय में नहीं करते तो उत्पीड़नात्मक कार्यवाही की जाय। कोर्ट ने यह भी कहा है कि समर्पण करने की 90 दिन की अवधि नहीं बढ़ायी जायेगी। याचियों पर आरोप है कि उन्होंने कई लोगों के साथ विश्व बैंक की सहायता से बने गांधी आश्रम पर लूटपाट कर कब्जा कर लिया और उसे अपना बता रहे हैं। जिसकी एफआईआर फूलपुर थाने में दर्ज करायी गयी है। घटना 27 सितम्बर 19 के शाम की है। हिन्दुस्थान समाचार/आर.एन/दीपक

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