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परीक्षा नियामक प्राधिकारी व बेसिक शिक्षा परिषद सचिव दस्तावेजों के साथ तलब

सहायक अध्यापक भर्ती मामला...... प्रयागराज, 02 फरवरी (हि.स)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी एवं सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज को दस्तावेजों के साथ 15 फरवरी को कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया है। याची को सफल घोषित करने के बावजूद 68 हजार 500 सहायक अध्यापक भर्ती में बचे पदों को भरने के लिए काउंसिलिंग के लिए नहीं बुलाया गया। कोर्ट ने कारण पूछा तो कोई जानकारी नहीं दी गयी। जिस पर दोनों अधिकारियों को दस्तावेजों के साथ तलब किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने विभा गौतम की याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि अनिरुद्ध नारायण शुक्ल केस के आदेश पर पुनर्मूल्यांकन किया गया और पुनरीक्षित परिणाम घोषित किया गया। याची को 59 अंक मिले जो क्वालिफाइंग अंक 60 से एक अंक कम था। याची ने याचिका दायर कर प्रश्न संख्या 10 का अंक न देने पर सवाल उठाये। कोर्ट के आदेश पर याची को एक अंक देकर सफल घोषित कर दिया गया है किन्तु उसे काउंसिलिंग के लिए नहीं बुलाया जा रहा है। इस पर दुबारा कोर्ट की शरण ली है। सुनवाई 15 फरवरी को होगी। हिन्दुस्थान समाचार/आर.एन/विद्या कान्त-hindusthansamachar.in

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