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विद्युत विभाग: सरचार्ज माफी को ‘‘एकमुश्त समाधान योजना’’ का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये - जिलाधिकारी

- नलकूप उपभोक्ता 1 से 15 मार्च तक पंजीकरण करायें ताकि योजना का लाभ ले सकें झांसी, 04 मार्च (हि.स.)। जिलाधिकारी आन्द्रा वामसी ने विकास भवन सभागार में गुरूवार को उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा ‘‘एकमुश्त समाधान योजना’’ की समीक्षा करते हुए कहा कि उपभोक्ता देवो भवः और निर्देश दिए कि योजना का शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि अधिक से अधिक उपभोक्ता इस योजना का लाभ उठा सकें। प्रदेश सरकार का घरेलू एवं निजी नलकूप के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए जनवरी के विद्युत बिल में 100 प्रतिशत ब्याज माफी का एक और सुनहरा मौका अधिक से अधिक उपभोक्ता लाभ उठाएं। जिलाधिकारी ने ‘‘एकमुश्त समाधान योजना’’ की समीक्षा करते हुए कहा कि शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के एलएमवी-1 घरेलू एवं एलएमवी-5 निजी नलकूप के उपभोक्ताओं के लिए यह लाभकारी योजना है और उपभोक्ता इस योजना का लाभ उठाएं। उन्होंने विद्युत उप केंद्र, उप खंड, खंड कार्यालय सहित तहसील तथा ब्लॉक स्तर पर इस योजना का प्रचार-प्रसार किए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि इस एकमुश्त समाधान योजना से उक्त श्रेणी के बकायादारों से बकाए की वसूली कर राजस्व लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सकेगी। ‘‘एकमुश्त समाधान योजना’’ की समीक्षा के दौरान अधिशासी अभियंता विद्युत ग्रामीण (प्रथम) शैलेंद्र कटियार ने बताया कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के एलएमवी-1( घरेलू नलकूप) एवं एलएमवी-5 (निजी नलकूप) के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए शासन द्वारा ‘‘एकमुश्त समाधान योजना’’ लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत विद्युत बिल बकायेदार 1 मार्च 2021 से 15 मार्च 2021 तक अपना रजिस्ट्रेशन निकटतम उप केंद्र, उपखंड, खंड कार्यालय व विभागीय कलेक्शन सेंटर या जन सुविधा केंद्र पर जाकर करा सकते हैं। इसके साथ ही उपभोक्ता स्वयं भी ऑनलाइन डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डाॅट इनर्जी डाॅट इन पर पंजीकरण करते हुए योजना का लाभ ले सकते हैं। नोडल अधिकारी ने बताया कि योजना के अंतर्गत उपभोक्ता को पंजीकरण के समय अपनी बकाया मूल धनराशि का 30 प्रतिशत तक जमा करना होगा, शेष संपूर्ण बिल का भुगतान विलंबतम 31 मार्च तक जमा करना होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का घरेलू एवं निजी नलकूप के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए जनवरी 2021 के विद्युत बिल में 100 प्रतिशत ब्याज माफी का यह एक सुनहरा मौका है। अतः एसे उपभोक्ता जिन्होंने बिल का भुगतान नहीं किया है, वह इस योजना का लाभ अवश्य लें। उन्होंने बताया उक्त पंजीकरण की समस्त प्रक्रिया ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से की जा रही है, जिससे भविष्य में त्रुटि पूर्ण बिल निर्गत ना हो सकें। इस दौरान अधीक्षण अभियंता जेपीएन सिंह, अधीक्षण अभियंता नगरीय श्रीराम गर्ग, अधिशासी अभियंता डी. यादुवेंद्र, अधिशासी अभियंता ग्रामीण द्वितीय मनोज राय, अधिशासी अभियंता नगरीय अनुभव कुमार सहित विद्युत विभाग के अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। हिन्दुस्थान समाचार/महेश

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