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त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना को निष्पक्ष संपन्न कराने की डीएम ने अधिकारियो के साथ बनाई रणनीति

- मतगणना स्थल के 200 मीटर के परिधि के अन्दर बिना परिचय पत्र के वर्जित होगा प्रवेश - मतगणना में लापरवाही एवं शिथिलता बरतने पर होगी कड़ी कार्यवाही - डीएम चित्रकूट 28 अप्रैल (हि.स.)। त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 की मतगणना को सकुशल, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण एवं पारदर्शी ढंग से सम्पन्न कराने को जिला प्रशासन के कमर कस ली है। गुरुवार को अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई बैठक में जिलाधिकारी शुभ्रान्त कुमार शुक्ल ने कहा कि मतगणना में लापरवाही और शिथिलता किसी भी दशा में बर्दास्त नहीं की जायेगी। शिकायत मिलने पर संबंधितों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाई की जायेगी। गुरुवार को डीएम शुभ्रांत कुमार शुक्ल ने मुख्य विकास अधिकारी अमित आसेरी, अपर जिलाधिकारी गणेश प्रसाद सिंह, उप निदेशक कृषि टीपी शाही, जिला विकास अधिकारी आरके त्रिपाठी, जिला विद्यालय निरीक्षक बलिराज राम समेत अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में मतगणना को लेकर कड़े दिशा-निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि मतगणना का कार्य निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराना है। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता एवं लापरवाही नहीं बरती जाएगी। यदि किसी के द्वारा लापरवाही एवं शिथिलता बरती जायेगी तो सम्बन्धित के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी। मतगणना के दौरान रिजर्व कार्मिकों का प्रयोग रिटर्निंग आफिसर आवश्यकतानुसार करेगें। मतगणना स्थल पर निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए जनरेटर की व्यवस्था की जाये। मतगणना के दौरान आरओ को छोड़कर किसी भी कार्मिक को मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं होगी। जो कार्मिक मतगणना स्थल पर मोबाइल लेकर आयेगें उनके मोबाइल के रखने की व्यवस्था खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। आरओ एवं एआरओ तथा मतगणना कार्य में लगाये गये कार्मिक निर्धारित समय से एक घंटा पूर्व ही मतगणना स्थल पर पहुॅचकर सारी तैयारियों को पूर्ण कराना सुनिश्चित करेगें। मतगणना निर्धारित समय 8 बजे से प्रारम्भ कर दी जायेगी। डीएम ने कहा कि कोई भी व्यक्ति बिना पास के मतगणना स्थल पर प्रवेश नहीं करेगा। मतगणना की काउंटिंग की पारदर्शिता होनी चाहिए। मतगणना के दौरान वीडियो ग्राफर आदि की व्यवस्था होनी चाहिए। मतगणना के सम्बन्ध में मीडिया को सूचना देने के लिए खण्ड विकास अधिकारी द्वारा एक अधिकारी को नामित किया जायेगा, जो मतगणना प्रक्रिया एवं परिणाम के सम्बन्ध में समय-समय पर मीडिया को आवश्यक सूचना उपलब्ध करायेगें। मतगणना एजेण्ट अपने साथ कागज और कलम लेकर जा सकते है। इसके अलावा अन्य कोई भी सामग्री अपने साथ हीं ले जा सकेगें। सभी पदों की गणना पर्यवेक्षक एवं सहायक द्वारा की जायेगी। मतगणना स्थल पर स्वास्थ्य संबंधित व्यवस्था की जाए। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि मतगणना के दौरान कार्मिकों को दी जाने वाली लंच पैकेट गुणवत्तापूर्ण हो, जिससे फूड प्वाइजनिंग आदि की समस्यायें उत्पन्न न होने पाये। मतगणना स्थल के दो सौ मीटर के परिधि के अन्दर बिना परिचय पत्र के व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित रहेगा। मतगणना कार्य के लिए सभी कार्मिकों को पास जारी किया जायेगा। मतपत्र को अवैध या वैध करने का निर्णय आरओ द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार किया जायेगा। जिलाधिकारी ने कहा कि कोविड-19 के प्रोटोकाल के अनुरूप ही मतगणना प्रक्रिया सम्पन्न करायी जाये। हिन्दुस्थान समाचार / रतन

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