शराब की दुकान न हटाने पर हाईकोर्ट ने जिला आबकारी अधिकारी को किया तलब
प्रयागराज, 28 जुलाई (हि.स.)। विवादित स्थान से शराब की दुकान न हटाने पर हाईकोर्ट ने जिला आबकारी अधिकारी सहारनपुर को तलब कर लिया है। उनको अगली सुनवाई पर उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देना होगा। सहारनपुर के विनोद कुमार की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश आज मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुरऔर न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा की पीठ ने दिया। कोर्ट को बताया गया कि विवादित स्थान पर मौजूद शराब की दुकान हटाने को लेकर जिला आबकारी अधिकारी ने फरवरी 2017 में एडीएम वित्त सहारनपुर को सूचित किया था कि शराब की दुकान उचित और विवाद रहित स्थान पर ले जाने के निर्देश दे दिए गए हैं। इसके बावजूद आज तक दुकान उसी स्थान पर है और आबकारी विभाग ने कुछ नहीं किया। कोर्ट ने आश्चर्य व्यक्त किया कि आबकारी विभाग राजस्व वसूली को ज्यादा महत्व दे रहा है, बजाए कि कानून के मुताबिक काम करने के। कोर्ट ने कहा कि यदि आबकारी अधिकारी समझते हैं कि दुकान उचित स्थान पर जानी चाहिए तो उनको इसके लिए कदम उठाना चाहिए था। किसी मामले को अनिश्चित काल तक टाला नहीं जा सकता है। कोर्ट ने आबकारी अधिकारी को अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया है। हिन्दुस्थान समाचार/आर.एन/दीपक-hindusthansamachar.in