जिला पंचायत राज अधिकारी सोनभद्र का चार्ज जूनियर अधिकारी को सौंपने पर रोक
जिला पंचायत राज अधिकारी सोनभद्र का चार्ज जूनियर अधिकारी को सौंपने पर रोक

जिला पंचायत राज अधिकारी सोनभद्र का चार्ज जूनियर अधिकारी को सौंपने पर रोक

प्रयागराज, 09 जुलाई (हि.स)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) धनंजय जायसवाल को जिला पंचायत राज अधिकारी पद का कार्यभार सौपने के प्रमुख सचिव के आदेश पर रोक लगा दी है। और नोटिस जारी कर राज्य सरकार सहित विपक्षी से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा है कि एक तो धनंजय जायसवाल याची से सेवा में कनिष्ठ है। दूसरे इनका निलंबन 8 जून 20 को वापस हुआ और 13 जून को इन्हें जिला पंचायत राज अधिकारी पद का कार्यभार सौंप दिया गया। यह आदेश न्यायमूर्ति वी के बिड़ला ने अपर जिला पंचायत राज अधिकारी विनोद कुमार की याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि विपक्षी उनसे दो वर्ष जूनियर है। जिला पंचायत राज अधिकारी के खिलाफ जांच चल रही है। उन्हें निलंबित कर दिया गया है। ऐसे में याची को चार्ज मिलना चाहिए। सरकारी अधिवक्ता का कहना था कि याची की भी भ्रष्टाचार के मामले में संलिप्तता हो सकती है। नियमानुसार सहायक विकास अधिकारी या अपर जिला पंचायत राज अधिकारी किसी को भी जिला पंचायत राज अधिकारी पद का कार्यभार सौंपा जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि विपक्षी निर्विवाद रूप से याची से जूनियर है। कोर्ट का आदेश है कि वरिष्ठता क्रम में कार्यभार सौंपा जा सकता है। किसी को भी पिक एण्ड चूज की इजाजत नहीं दी जा सकती है। हिन्दुस्थान समाचार/आर.एन/राजेश-hindusthansamachar.in

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