हाईकोर्ट आदेश के उल्लंघन को लेकर जिला जज से मांगी रिपोर्ट
हाईकोर्ट आदेश के उल्लंघन को लेकर जिला जज से मांगी रिपोर्ट

हाईकोर्ट आदेश के उल्लंघन को लेकर जिला जज से मांगी रिपोर्ट

प्रयागराज, 29 जुलाई (हि.स.)। राजमार्ग चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहीत भूमि पर हाईकोर्ट द्वारा यथास्थित बरकरार रखने के आदेश की अवहेलना के आरोप पर हाईकोर्ट ने जिला जज कौशाम्बी को बतौर कमीशन नियुक्त कर मौका मुआयना करने को कहा है। कोर्ट ने जिला जज को 30 जुलाई बृहस्पतिवार को मौके पर जाकर देखने के लिए कहा है कि कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर क्या कोई सड़क बनाई गई है अथवा नहीं। जिला जज को शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट में दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। रामबहादुर त्रिपाठी और 102 किसानों की अवमानना याचिका पर न्यायमूर्ति जे जे मुनीर सुनवाई कर रहे हैं। याचीगण का कहना है कि 26 फरवरी 2020 को हाईकोर्ट ने अधिग्रहीत भूमि पर यथास्थिति कायम रखने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा मुआवजे की राशि कम करने का आदेश भी रद्द कर दिया था और आर्बीट्रेशन प्रक्रिया पूरी होने तक यथास्थिति का आदेश दिया था। इस आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। इस पर हाईकोर्ट ने जिला जज कौशाम्बी को मौके पर जाकर देखने के लिए कहा है कि क्या हाईकोर्ट के आदेश की सचमुच अवज्ञा की गई है। मामले की सुनवाई 31 जुलाई को होगी। हिन्दुस्थान समाचार/आर.एन/संजय-hindusthansamachar.in

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